महासमुंद : मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन 05 जनवरी 2021 तक आमंत्रित
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत् युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रूपए तक एवं सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रूपए तक तथा व्यवसाय क्षेत्र में 02 लाख रूपए तक वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ़ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि युवाओं को आवेदन करने के लिए आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 08 वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष (आरक्षित वर्ग के लिए 05 वर्ष की छूट) दी जाएगी। आवेदक का छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य हैं।
आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 03 लाख रूपए से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदक किसी भी बैंक का ़ऋण चुककर्ता न हो, भारत एवं राज्य शासन के योजनांतर्गत पूर्व में अनुदान का लाभ नहीं लिया हो। ऐसे ईच्छुक आवेदक कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में निःशुल्क निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 05 जनवरी 2021 है। अधिक जानकारी के लिए कार्यलय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुंद में उपस्थित होकर जानकरी प्राप्त कर सकते हैैं। आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, राशन कार्ड , स्थाई निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस (कोई भी एक), शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, जन्मतिथि संबंधी प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक, जाति संबंधी प्रमाण पत्र, परिवार की वार्षिक आय के संबंध मंे शपथ पत्र, आपेदन पत्र दो सेट में प्रस्तुत करना होगा।