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24 दिसम्बर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति किया जाएगा जागरूक

 देशभर में 24 दिसम्बर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे छत्तीसगढ़ के साथ ही महासमुन्द जिले में कल गुरूवार 24 दिसम्बर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर जिला खाद्य अधिकारी, औषधि नियंत्रक, खाद एवं औषधि प्रसाधन महासमुन्द को समुचित कार्यवाही करने के लिए पत्र जारी किया है। किए गए आयोजन में कोविड-19 के संबंध मंे केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा जारी गाईड-लाईन एवं नियमों का पालन करते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का आयोजन करने के बारें में भी कहा गया है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर शासन के साथ-साथ सभी शासकीय एजेंसियों, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों, शैक्षिक संस्थानों और मीडिया के सहयोग से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के संबंध में जागरूक हेतु जिले में बैठक समारोह, रैलियां, कार्यशाला, सेमीनार आदि गतिविधियाॅ आयोजित करते हुए कार्यवाही करने का लेख किया गया है।

यहां बता दे कि देश भर में 24 दिसम्बर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सभी किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है। चाहे सामान कम ले या ज्यादा पर हमें उपभोक्ता के नाते ऐसी बहुत सी जरूरी चीजें है जिनके बारें मंे पता नहीं है या अपने अधिकारों के बारें में नहीं जानते। 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए सामान खरीदता है उसे ही उपभोक्ता कहते है। लोगों को अधिकार बताने के लिए 24 दिसम्बर 1986 को उपभोक्ताओ ंको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए उपभोक्ता दिवस मनाया जाने लगा।

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