सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 25 वर्षो से कर रहा ब्लैक... - CG Sandesh

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 25 वर्षो से कर रहा ब्लैकमेल, पीड़ित ने पुलिस में की शिकायत.

महासमुंद त्रिमुर्ति कालोनी वार्ड न0 16 निवासी अजय विश्वास ने शासकीय कार्यो का उसपर दबाव बनाकर ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से कुछ भी जानकारी मांगने वाले पर मामला दर्ज करवाया है.अजय विश्वास ने पुलिस को बताया कि ललित चन्द्रनाहू के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उसे व्यक्ति गत व शासकिय कार्यो का दबाव बना कर ब्लैक मेल कर प्रत्येक माह 10,000 रूपये देने हेतु मांग की जाती है. जिससे वह ललित चन्द्रनाहू से भयभीत है.पीड़ित अजय विश्वास ने बताया कि ललित चन्द्रनाहू महासमुन्द द्वारा उसे विगत 25 वर्षो से व्यक्तिगत मानसिक शारीरिक तौर से परेशान किया जा रहा है, तथा हमेशा प्रताड़ित किया जा रहा है. जिसके चलते उसे भय है कि भविष्य मे उसे जान से मारने प्रयास किया जा सकता है. इसके साथ ही अजय ने ललित चन्द्रनाहू से उसे सुरक्षा प्रदान करने की मांग भी की है.

अजय विश्वास ने बताया कि ललित चन्द्रनाहू द्वारा किसान मजदुर संघ छत्तीसगढी रायपुर के फर्जी लेटरपेड में संयोजक के पद का उपयोग कर विगत 25 वर्षो में प्रत्येक वर्ष उसके व्यक्तिगत व पारिवारिक जीवन के कर्तव्यो के विरूद्ध हमेशा कुछ न कुछ झुठी व अनर्गल शिकायत करता रहा है.

अजय विश्वास ने बताया कि उसे व्यक्तिगत व शासकीय कार्य जैसे उसके निजी मकान के विरूद्ध आये दिन झुठी शिकायते फर्जी व बिना पंजीकृत पत्रकारो का उपयोग कर समाचार पत्रो मे कुछ भी अनर्गल समाचार छपवाया जाता रहा है. जिससे उसकी शासकीय व सामाजिक व व्यक्तिगत छवि को धुमिल करने का भर्सक प्रयास किया जाता है.

अजय विश्वास ने बताया कि ललित चन्द्रनाहू द्वारा किसान मजदूर संघ छत्तीसगढ मे फर्जी संयोजक बनकर आये दिन प्रत्येक शासकीय कार्यालयो कलेक्टर कार्यालय से लेकर सोसायटी ,प्राइवेट संस्थाओ मे वर्षवार आये आबंटन व्यय आदि से संबंधित जानकारी की सूचना के अधिकार के तहत मांगकर अधिकारी/कर्मचारी को सेटिंग कर दबाव बनाकर ब्लैकमेलिंग कर रूपयो की मांग की जाती रहती है. अजय विश्वास ने बताया कि सन 2005 से चन्द्रनाहू का यह पहला धंधा हो गया कि सूचना का अधिकारी का प्रयोग कर फर्जी संघ का लेटरपेड प्रयोग कर सूचना का अधिकार मांग करता है और सेटिंग करता है.

अजय विश्वास ने बताया विगत 25 वर्षो से उससे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी भुना रहा है तथा उसके जान का खतरा है कोई दुर्घटना घटित भी हो सकती है. जिसके लिए उसके आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है.मामले की शिकायत पर महासमुंद कोतवाली पुलिस ने ललित चन्द्रनाहू के विरुद्ध धारा 384-IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है.

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