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महासमुन्द : एक मुश्त निपटान व्यवस्था के तहत् कर, शास्ति एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में 31 मार्च तक अस्थाई रूप से छूट

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 21 की उपधारा (1) के शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त निपटान व्यवस्था के तहत् 01 अपै्रल 2014 से 21 दिसम्बर 2018 तक कर, शास्ति एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में 30 सितम्बर 2020 तक छूट प्रदान किया गया था।

जिला परिवहन अधिकारी मुन्ना लाल साहू ने बताया कि कोविड-19 महामारी के चलते राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि को 01 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक अस्थाई रूप से वृद्धि की गई हैं। उन्होंने बताया कि समय-सीमा के पश्चात् किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाएगी और बकाया वसूली भू-राजस्व के तहत् किया जाएगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी वाहन स्वामी की होगी।

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