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महासमुन्द : प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के तहत् दो लाख का भुगतान

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत स्व. गायत्री बाई धु्रव के वारिस श्री राम धु्रव को दावा राशि 02.00 लाख रूपए भुगतान किया गया। महासमुंद ग्रामीण बैंक द्वारा दावा राशि का भुगतान किया गया। शाखा प्रबंधक ने बताया कि गायत्री बाई की घटना में मृत्यु हो गई थी। उनके वारिस श्री राम ध्रुव ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दावा प्रस्तुत किया गया। मृतक के वारिस को दावा राशि रूपए दो लाख का भुगतान किया गया।

मालूम हो कि इस स्कीम के तहत बीमा लेने वाले की एक्सीडेंट में मौत होने या पूरी तरह से अपंग होने पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलता है। स्थायी रूप से आंशिक अपंग होने पर 1 लाख रुपये का कवर मिलता है। 18 से 70 साल तक की उम्र के भारतीय (पीएमएसबीवाय) इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस स्कीम का सालाना प्रीमियम महज 12 रुपये है।

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पीजी पोर्टल में शिकायत के बाद भी नहीं मिल रहा न्याय, जाँच प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, आजादी के 79 साल बाद भी शिकायत के जाँच में स्वतंत्रता नही.


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