हाईकोर्ट ने दी पूर्व सासंद को बड़ी राहत, एफआईआर पर लगी रोक, जाने क्या है मामला
हाईकोर्ट के सिंगल बैंच ने राजनांदगांव के पूर्व सासंद मधुसूदन यादव को बड़ी राहत देते हुए पूर्व सांसद मधुसूदन यादव के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है।राजनांदगांव जिले के अनमोल चिटफंड कंपनी कई निवेशकों ने ठग कर चंपत हो गई थी। जिसके बाद से निवेशकों ने कंपनी के खिलाफ अपराध दर्ज करवाया था, साथ ही लिखित शिकायत दी थी कंपनी के लिए पूर्व सासंद मधुसूदन यादव ने भी प्रचार किया था तो खिलाफ भी रिपोर्ट लिखी जाये। इस एफआईआर के बाद पूर्व सासंद ने स्पष्ट किया था कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नही है।इसी आधार पर यादव ने हाईकोर्ट में अपील की थी। जिसकी सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच में जारी थी। सभी पहलुओं को सुनने और जांचने के बाद जस्टिस संजय के अग्रवाल ने मधुसूदन यादव के ख़िलाफ़ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है।
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