महासमुंद : दो पक्षों में गाली गलौच, मारपीट काउंटर मामला दर्ज.
महासमुंद में मछली मार्केट के पास दो पक्षों में गाली गलौच, मारपीट होने पर काउंटर मामला दर्ज किया गया है.
लक्ष्मी निर्मलकर के अनुसार 08 मार्च 21 को रात्रि 09 बजे पड़ोसी रूखमणी निर्मलकर, अरूण निर्मलकर, खुशबू निर्मलकर के घर के सामने गली में आकर उसके मकान मालिक बसंत गुप्ता को गाली गुप्तार कर रहे थे और तीनों उसके बेटे जागेश का नाम लेकर, जागेश निकल बसंत गुप्ता को फोन लगा वह हम लोगों को गाली दिया है कहकर बोले.
तब जागेश निर्मलकर घर से मोबाईल लेकर बाहर निकला और बसंत गुप्ता को फोन लगाने लगा. जिसका फोन नही लगा तब उक्त तीनों ने उसके बेटे जागेश को फोन नही लगा रहा है कहकर गंदी गंदी गाली देने लगे जिसे लक्ष्मी निर्मलकर सुनकर घर से बाहर निकली. तो उक्त तीनों लक्ष्मी के बेटा जागेश को गंदी गंदी गाली देकर हाथ मुक्का से मारपीट किये. जब लक्ष्मी लड़ाई झगड़ा को छुड़ाने गई तो उक्त तीनों उसके बाल को पकड़कर उसे भी हाथ मुक्का से मारपीट किये एवं तीनो उसे व उसके बेटा को जान से मारने की धमकी दिये.
मारपीट से लक्ष्मी के दांये हाथ, चेहरा, गला के पास चोट लगा है एवं बेटा जागेश को सिर गर्दन पीठ में चोट लगा है. घटना को राकेश, लल्लू एवं उपस्थित लोग देखे सुने है।
इसी तरह रूखमणी निर्मलकर ने पुलिस ने बताया कि 08 मार्च 21 को रात 09 बजे पीलू निर्मलकर जान पहचान का होने से उसके घर में सोया था, जिसकी जानकारी होने पर पीलू की पत्नी लक्ष्मी निर्मलकर एवं पड़ोस के बसंत गुप्ता उसके घर के पास गली में आकर उसे गंदी गंदी गाली गुफ्तार कर रहे थे, कि मेरे आदमी को तुम अपने घर में रखे हो. जिसका आवाज सूनकर रूखमणी निर्मलकर अपने घर से निकली तब उसे बाहर आते देख बसंत गुप्ता अश्लील गाली गलौच करते चला गया एवं लक्ष्मी निर्मलकर को वह बोली की तुम्हारे आदमी को नही रखी हू, गाली गुफ्तार मत करो.
इतना कहने पर भी लक्ष्मी उसे तुम मेरे आदमी को अपने घर में रखे हो कहकर गंदी गंदी गाली देकर उसके बाल को पकड़कर हाथ मुक्का से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी. इसी दौरान लक्ष्मी का बेटा जागेश निर्मलकर भी वहां पर आ गया और हाथ मुक्का से मारपीट किये है. जिससे उसके सिर, गला, होठ में चोट लगा है, दर्द हो रहा है। लक्ष्मी एवं उसका लड़का रूखमणी को जान से मारने की धमकी दिये.
उपरोक्त दोनों मामलो में पुलिस ने आरोपीयो के विरुद्ध अपराध धारा 294-IPC, 323-IPC, 34-IPC, 506-IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया.