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महासमुंद : ग्राम नर्रा में उचित मूल्य दुकान के लिए दावा-आपत्ति 19 मार्च तक

 छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की नियमों के तहत कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) महासमुंद के अंतर्गत विकासखण्ड बागबाहरा में शासकीय उचित मूल्य की दुकान के आबंटन के लिए ग्राम पंचायत नर्रा हेतु विधिवत् 4 बार आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि इस अवधि में प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कलेक्टर द्वारा गठित समिति के माध्यम से किया गया। जिनके द्वारा इस ग्राम पंचायत के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच की जा चुकी है। 

समिति के द्वारा प्रस्तावित की गई संस्थाओ जिसमें स्माईल प्रतिभा महिला स्व-सहायता समूह बिराजपाली को शासकीय उचित मूल्य की दुकान का आबंटन किया जाना है। इस शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संबंध में यदि किसी संस्था, समूह को किसी प्रकार की दावा-आपत्ति हो तो 19 मार्च 2021 तक जिला खाद्य अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा-आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा और इस चयन को अंतिम माना जायेगा। समिति के द्वारा अनुशंसित, प्रस्तावित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की सूची कार्यालय के सूचना पटल और जनपद पंचायत बागबाहरा के सूचना पटल में चस्पा किया गया है।

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