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दुर्ग कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइन, होली मिलन समारोह पर प्रतिबंध, 10 अप्रेल तक रहेगी प्रभावी

रायपुर। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए दुर्ग कलेक्टर ने जिले में सार्वजनिक-राजनीतिक कार्यक्रम समेत विवाह, अंत्येष्टि संस्कारो के लिए विस्तृत गाइड लाइन जारी कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागु हो गया है जो 10 अप्रेल तक प्रभावी होगा।लगातार मिलते कोविड मरीज और होली उत्सव को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से गाइड लाइन जारी करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए है। आदेश 23 मार्च से लेकर 10 अप्रेल 21 तक प्रभावी रहेगा।

आदेश में सभी प्रकार के धरना, आंदोलन, जुलुस, रैली पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी सार्वजनिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों पर भी रोक लगाई गई है। शादी, अंत्येष्टि, दशगात्र, चालीसवां जैसे अति महत्वपूर्ण संस्कारो के लिए 50 व्यक्तियों की सीमा निर्धारित की गई है, इसके अलावा किसी भी प्रकार के खेल कूद के आयोजन न कराने निर्देश दिए गए है। सभी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, कॉलोनी, मैरिज प्लेस और सार्वजनिक स्थलों पर होली मिलन कार्यक्रम पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। गाइडलाइन के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी दुर्ग को शिथिलता अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो आवश्यक कार्यक्रमों की अनुमति के लिए जिला दंडाधिकारी दुर्ग से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है।


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