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वन विभाग की बड़ी कार्यवाही अवैध रूप से इमारती लकड़ी परिवहन करते हुए पिकअप को किया जप्त

वन मंडलाधिकारी बलरामपुर के निर्देशन में एवं संयुक्त वनमंडलधिकारी वाड्रफनगर के मार्ग दर्शन में संगठित वन अपराध की रोकथाम की सघन मुहिम चलाई जा रही है 23 मई की रात्रि में गश्त के दौरान पिकअप वाहन क्रमांक यूपी 64T 5651 में वनोपज साल प्रजाति के इमारती लकड़ी 7 नग -1.583 घन मीटर अवैध रूप से परिवहन करते हुए वन कक्ष क्रमांक RF -733 वनखण्ड मानपुर के पास पकड़ा गया जिसकी अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 50 हजार बताई गई है वन अमला जब मौके पर पहुंची तो ड्राइवर मौके से फरार हो गया था इस दौरान वन परिक्षेत्रअधिकारी अशोक तिवारी वाड्रफनगर के नेतृत्व में टीम के द्वारा मौके पर वाहन को धर दबोचा 

वही वन अपराध दर्ज कर छत्तीसगढ़ वन उपज एवं व्यापार (विनिमय) अधिनियम 1969 की धारा 5(1) एवं छत्तीसगढ़ वन उपज अभिवहन नियम 2001 की धारा 41 नियम(3) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26(1)च एवं धारा 52 के तहत कारवाही की जा रही है । जिसकी सूचना न्यायालय वाड्रफनगर को दी गई है एवं प्राधिकृत अधिकारी एवं संयुक्त वनमंडला अधिकारी वाड्रफनगर द्वारा उक्त पिकअप पर राजसात की कारवाही प्रारंभ कर दी गई है इस कार्यवाही में वनपाल सुरेश प्रसाद यादव वनरक्षक संजय कुमार श्रीवास्तव वनरक्षक सतीश कुमार एवं अन्य स्टाफ शामिल थे इस संबंध में वन परीक्षेत्र अधिकारी अशोक तिवारी ने बताया कि वन अपराध की रोकथाम हेतु टीम गठित कर वन अमला रात्रि गस्त सतत रूप से की जा रही है।


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