महासमुंद : कोविड-19 की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए पहले काम किया, वैसी ही चुस्ती -फुर्ती से काम करें :- कलेक्टर डी.सिंह
महासमुंद ज़िले में कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर
बढते संक्रमण के मामलों को देखते हुए इसे फैलने से रोकने एवं संक्रमण से
बचाव के लिए आज बुधवार को कलेक्टर डोमन सिंह की अध्यक्षता में बैठक
आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने कोविड सैंपल टेस्ट, टीकाकरण, कल गुरुवार 1
अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को आरंभ होने वाले
टीकाकरण, कोविड-19 अस्पताल की व्यवस्था, कंटेनमेंट जोन बनाने की व्यवस्था,
डेथ ऑडिट, आयुष्मान कार्ड की प्रगति इत्यादि की समीक्षा की। कलेक्टर
डोमन सिंह ने कहा कि जिस तरह 2020 में कोविड-19 की रोकथाम एवं नियंत्रण के
लिए काम किया, वैसी ही चुस्ती - फुर्ती अब हमारे अंदर होनी चाहिए। ताकि
जल्द से जल्द कोविड की दूसरी लहर को ख़त्म किया जा सके। मुख्य कार्यपालन
अधिकारी ज़िला पंचायत आकाश छिकारा, अपर कलेक्टर जोगेंद्र नायक
मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ. एन.के मंडपे, टीकाकरण अधिकारी
डॉ. अरविंद गुप्ता,सैंपल टेस्ट से संबंधित प्रभारी अधिकारी, कॉन्ट्रैक्ट
ट्रेसिंग प्रभारी अधिकारी, आयुष्मान से संबंधित प्रभारी अधिकारी इत्यादि
अधिकारी उपस्थित थे । अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत , नगरीय निकाय के अधिकारी एवं तहसीलदार वीडियो कांफ्रेंस के
माध्यम से शामिल हुए ।
कोविड-19 की दूसरी लहर के
चलते उससे बचाव और संक्रमण अधिक न फैल सके उसको लेकर चर्चा हुई। करीब डेढ़
घंटे तक बैठक चली । पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना वायरस फिर से तेजी
से फैल रहा है। देश के अन्य राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ के ज़िलो में तेजी
के कोरोना केस बढ़ रहे हैं। हर दिन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना की
दूसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। कलेक्टर सिंह ने अधिकारियों से
कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे प्रयास किये जाएं। कोरोना
के मामलों में आई वृद्धि और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए परिस्थिति और
ज़रूरत के मुताबिक़ कदम उठाए जाए। कलेक्टर ने राज्य और केंद्र सरकार के
दिए गए निर्देशो एवं सुझावों में कोरोना मामलों में तेजी को रोकने के लिए
टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन, क्लीनिकल ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन पर ध्यान
देने के साथ ही लोगों को कोविड 19 के गाइड लाइन का पूरी तरह पालन कराने को
कहा ।
कलेक्टर सिंह कोविड मरीजों का पता
लगाने, जांच करने, उन्हें एवं उनके संपर्क में आए व्यक्तियों को पृथक रखने
पर बहुत सीमित सक्रिय प्रयास हो रहे हैं और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में
लोग कोविड-19 संबंधी सुरक्षा नियमों का पालन भी नहीं कर रहे हैं। संक्रमण
के प्रसार को रोकने पर बहुत सीमित प्रभाव है और ऐसे में ज़िले में सख़्त
निषिद्ध रणनीतियां अपनाने तथा निगरानी एवं जांच बढ़ाने पर ध्यान देने की
ज़रूरत है । उन्होंने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर),
के नियमों का पालन करने, जांच बढ़ाने पर बल दिया गया।
उन्होंने ज़िले के
सभी विकासखंडों में कोरोना के बढते प्रकरणों को देखते हुए 100-100 बेड के
कोविड सेंटर की तैयारी करने कहा। कलेक्टर ने कोरोना टेस्ट बढ़ाने की बात
कही । कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों से कहा कि सार्वजनिक स्थानो पर मास्क
नहीं लगाने वालों एवं बिना मास्क के दुपहिया वाहन चालकों के विरूद्ध
चलानी कार्रवाई जारी रखें। उन्हें मास्क भी दें । उन्होंने राज्स्व
अधिकारियों से कहा कि दुकानदारों द्वारा निर्देशों का उल्लंघन करने,फिजिकल
डिस्टैंस के लिए गोल घेरा बनाकर व्यवस्थित नहीं करने, भीड़ बढ़ाने पर दुकानों
को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि अधिक से
अधिक पात्र लोगों का टीकाकरण कराने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों, समाज के
पदाधिकारियों एवं प्रतिष्ठित लोगों का सहयोग लिया जाए ताकि वे लोगों को
वेक्सिनेशन के लिए प्रेरित कर सके ।
कलेक्टर सिंह ने बैठक में जानकारी दी कि कोरोना की लगातार वृद्धि को देखते
हुए ज़िले के नगरीय सीमाक्षेत्र के भीतर सभी प्रकार की स्थायी या अस्थायी
दुकाने सुबह 6 बजे से खोलने और रात 9 बजे तक दुकानों को बंद करने का आदेश
जारी कर दिया गया है। तीन भागों में दुकानों और रेस्टोरेंट का बंटवारा कर
समय निर्धारित किया है। सामान्य दुकानें सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही
खुली रहेगी। रेस्टोरेंट, होटल, ढ़ाबा सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ही
संचालित होंगे। वहीं रेस्टोरेंट, होटल ढाबों से रात 11.30 बजे तक होम
डिलेवरी और टेक अवे की सुविधा होगी।हालांकि पेट्रोल पंप व दवाई दुकान इस
नियंत्रण से मुक्त होंगे। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को अपने दुकान के
बाहर बंद और खुलने का समय चिपकाना होगा। सभी दुकानों में मास्क रखना होगा।
बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को सामान नहीं दिया जायेगा। कंटेनमेंट जोन
की सभी दुकानें बंद रहेगी, सेनेटाइजर रखना भी दुकानों में जरूरी होगा।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों से नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए।
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