महासमुंद : महासमुंद जिले में 14 से 22 अप्रैल तक कंटेनमेंट जोन (लॉक डाउन)... लोग लॉकडाउन व निर्देशों का पालन गंभीरता से करें: कलेक्टर
कलेक्टर डोमन सिंह ने जिले में कोराना वायरस संक्रमण
के बढ़ते मामले को देखते हुए बुधवार 14 अप्रैल 2021 प्रातः 6 बजे से
महासमुंद ज़िला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र में कंटेनमेंट ज़ोन घोषित किया
है। पूर्णतया तालाबंदी (लाॅकडाउन) लगा दिया है। यह कंटेनमेंट लाॅकडाउन
गुरुवार 22 अप्रैल 2021 की मध्य रात्रि तक प्रभावशील रहेगा। कलेक्टर ने 25
बिंदुओं के दिशा-निर्देश के साथ आदेश जारी कर दिए है। प्रशासन ने कोरोना
संक्रमण की चेन तोड़ने और रोकथाम हेतु उक्त पूर्ण कंटेनमेंट ज़ोन (लॉकडाउन )
किए जाने का निर्णय लिया है। वैसे महासमुंद ज़िले में टीकाकरण का कार्य भी
तेज़ी से चल रहा है। पात्र लोग भी आगे आकर टीकाकारण करा रहे है। कलेक्टर
द्वारा स्थानीय स्थित, परिस्थितियों को देखते हुए पहले चरणबध्य तरीक़े से
दुकानो के खोलने एवं बंद करने का समय निर्धारित किया था। ज़िले की स्थिति
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कंटेनमेंट ज़ोन (लॉकडाउन ) किए जाने
का निर्णय लिया था । कलेक्टर ने कहा कि लोग लॉकडाउन व निर्देशों का पालन
गंभीरता से पालन करें ।
महासमुंद ज़िला अंतर्गत
सम्पूर्ण क्षेत्र में 22 अप्रैल 2021 मध्य रात्रि तक पूर्ण लॉकडाउन रखा
जाएगा। लॉकडाउन एक सप्ताह से ज़्यादा का होगा। ऐसा बढ़ते कोरोना संक्रमण
की चेन को रोकने के लिए किया गया है। उम्मीद है कि तेजी से बढ़ रहे कोरोना
पॉजिटिव मामलों को लॉकडाउन से कुछ हद तक रोका जा सकता है। लॉकडाउन का पालन
कराने के लिए थानाध्यक्ष और प्रभारियों को गश्त करने के निर्देश दिए गए
हैं। अधिकारी स्वयं दिन में सड़कों पर उतरकर लॉकडाउन की हकीकत को देखेंगे।लॉकडाउन के दौरान जिले में शराब, सब्जी-फल और किराना दुकानें बंद
रहेंगी। इसके अलावा जिले की सीमाएं सील रहेंगी और धार्मिक स्थान भी बंद
रहेंगे। केवल मेडिकल सेवाएं, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, रेलवे स्टेशन, और दूध
की दुकानें खुली रहेंगी।आवश्यक स्थिति में ऑफिस
आने पर लोगों के लिए आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। पेट्रोल पंप पर भी
चिन्हित सेवाओं से जुड़े लोगों को ही पेट्रोल मिलेगा। इमरजेंसी में चार
पहिया वाहन और ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम 3 लोगों को बैठने की अनुमति
मिलेगी।कलेक्टर एवं दंडाधिकारी श्री डोमन
सिंह ने जारी आदेश में कहा नियम तोड़ने वालों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई
की जाएगी। लाकडाउन के दौरान तय समयावधि में घरों में जाकर दूध बांटने वाले
दूध विके्रता प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक एवं सायं 5.00 बजे से
सायं 7.00 बजे तक लाॅक डाउन से मुक्त रहेंगे। न्यूज पेपर हाॅकर भी इस
प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर
किसी को आने-जाने पर बंदिश है ।
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