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महासमुन्द : उचित मूल्य की दुकान प्रातः 07ः00 बजे से प्रातः 11ः00 बजे तक संचालित होगी

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डोमन सिंह ने भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) नियंत्रण के लिए जिलें में 14 अप्रैल 2021 प्रातः 06ः00 बजे से 22 अप्रैल 2021 मध्यरात्रि 12ः00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित करने का आदेश जारी कर दिया है।

आदेश के कंडिका 09 में शर्त/कंडिका को जोड़ते हुए शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को प्रातः 07ः00 बजे से प्रातः 11ः00 बजे तक खोले जाने के लिए छूट प्रदान की गई है। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर कर्मचारियों, ग्राहकों को माॅस्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। आदेश की शेष शर्तें यथावत् रहेगी। यह आदेश 14 अप्रैल 2021 प्रातः 07ः00 बजे से लागू होगा।

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