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महासमुन्द : जिले में 14 से 22 अप्रैल तक कंटेनमेंट जोन (लॉक डाउन).... लोग लॉकडाउन व निर्देशों का पालन गंभीरता से करें: कलेक्टर डी. सिंह

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  डोमन सिंह एवं पुलिस अधीक्षक  प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने आज सीजी स्वान कक्ष में वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बताया कि जिले में कोराना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए बुधवार 14 अप्रैल 2021 प्रातः 6 बजे से महासमुंद जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। पूर्णतया तालाबंदी (लाॅकडाउन) लगा दिया है। यह कंटेनमेंट लाॅकडाउन गुरुवार 22 अप्रैल 2021 की मध्य रात्रि तक प्रभावशील रहेगा। कलेक्टर ने कहा कि 25 बिंदुओं के दिशा-निर्देश के साथ आदेश जारी कर दिए गए है। प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने और रोकथाम हेतु उक्त पूर्ण कंटेनमेंट जोन (लॉकडाउन) किए जाने का निर्णय लिया है। जिले में टीकाकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। पात्र लोग भी आगे आकर टीकाकारण करा रहें हैं एवं साथ ही आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे है। यह कार्य सुचारू रूप से कोविड-19 के गाईड लाईन के पालन करते हुए जारी रहेगा। साथ ही राजस्व एवं पुलिस विभाग के टीम द्वारा लॉकडाउन के निर्देशों का पालन गंभीरता से कराएं।

इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  आकाश छिकारा, अपर कलेक्टर  जोगेन्द्र कुमार नायक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  मेघा टेम्भुलकर सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।कलेक्टर ने कहा कि जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन को रोकने के लिए किया गया है। जिससे तेजी से बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मामलों को लॉकडाउन से कुछ हद तक रोका जा सकता है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए राजस्व अधिकारी, थानाध्यक्ष और प्रभारियों को गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जिले में शराब, सब्जी-फल और किराना दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा जिले की सीमाएं सील रहेंगी और धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे। केवल मेडिकल सेवाएं, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, रेलवे स्टेशन, और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। आवश्यक स्थिति में ऑफिस आने पर लोगों के लिए आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। पेट्रोल पंप पर भी चिन्हित सेवाओं से जुड़े लोगों को ही पेट्रोल मिलेगा। इमरजेंसी में चार पहिया वाहन और ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम 3 लोगों को बैठने की अनुमति मिलेगी।कलेक्टर एवं दंडाधिकारी  डोमन सिंह ने जारी आदेश में कहा नियम तोड़ने वालों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। लाकडाउन के दौरान तय समयावधि में घरों में जाकर दूध बांटने वाले दूध विके्रता प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक एवं सायं 5.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक लाॅक डाउन से मुक्त रहेंगे। न्यूज पेपर हाॅकर भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर किसी को आने-जाने पर बंदिश है।




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