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मुख्यमंत्री ने दी बड़ी राहत...सीटी स्कैन का शुल्क हुआ तय, अगर जादा राशि वसूली तो होगी आपराधिक कार्रवाई

कोरोना संक्रमितों को आर्थिक भार से राहत देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीटी स्कैन की राशि तय कर दी है। ये निज़ी चिकित्सालयों और डायग्नोसिस केंद्रों के लिए भी है। अगर कोई अधिक क़ीमत वसूलता है तो उस पर आपराधिक मामला भी दर्ज़ करने के आदेश दिए है।कोरोना से बढ़ते संकट और उपचार के खर्च से परेशान लोगो के लिए आज मुख्यमंत्री बघेल ने बड़ा फैसला लिया। उनके निर्देश पर छत्तीसगढ़ पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सभी निज़ी चिकित्सालय और डायग्नोस्टिक केंद्रों के लिए भी सीटी स्कैन की क़ीमत तय कर दी है। इसमें चेस्ट (फेफड़े) के सीटी स्कैन (एचआरसीटी) बिना कंट्रास्ट हेतु 1870 रुपये शुल्क, चेस्ट (फेफड़े) का सीटी स्कैन (एचआरसीटी) कंट्रास्ट सहित हेतु 2354 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है सभी निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाएं तथा आईसीएमआर एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित उपचार सम्बंधी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए केवल आवश्यक जांच ही कराई जाए। कोविड-19 मरीजों का आर टी पी सी आर, एंटीजेन और ट्रू नाट टेस्ट केवल आईसीएमआर एवं राज्य शासन के द्वारा अधिकृत पैथोलॉजी केन्द्रों एवं अस्पतालों से ही कराई जाएँ। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन, एपिडेमिक डिसीज एक्ट, 1897, छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट, 1949 तथा छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन एक्ट, 2020 के अंतर्गत दंडनीय होगा।




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