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महासमुन्द : एबीपीएमजेएवाय एवं डीकेबीएसएस वाय के तहत पंजीकृत निजी अस्पतालों में कोविड-19 के संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए 20 प्रतिशत् बिस्तर आरक्षित करने के निर्देश

छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सेवाएं के संचालक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने प्रदेश में कोविड-19 संक्रमित मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए उनके उपचार एवं समुचित व्यवस्था किया जा रहा है। उन्होंने जिला कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र प्रेषित कर कहा है कि इसके लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में पंजीकृत अधिक से अधिक अस्पतालों को कोविड-19 संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए अनुमति दिया जाए। राज्य शासन के निर्णय अनुसार योजना अंतर्गत जिन पंजीकृत निजी अस्पतालों में कोविड संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा रहा है उसमें से न्यूनतम 20 प्रतिशत् बिस्तर योजना के हितग्राहियों के लिए आरक्षित किया जाए। इनमें आरक्षण पंजीकृत निजी अस्पतालों में जनरल वार्ड, एचडीयू विथ ऑक्सीजन, आईसीयू विदाउट वेंटीलेटर और आईसीयू विथ वेंटीलेटर के लिए लागू किया जाए।

उपरोक्तानुसार 20 प्रतिशत् बिस्तर आरक्षण में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अनुसार दरें ही लागू होगी। शेष बिस्तरों के लिए अस्पताल एवं मरीज के पास विकल्प होगा की योजना अंतर्गत उपचार किया जाए या व्यय मरीज द्वारा स्वयं वहन किया जाए। योजना के अंतर्गत पंजीकृत निजी अस्पतालों में 20 प्रतिशत् आरक्षण में कोऑर्डिनेशन एंड   फेसिटिलेशन के लिए राज्य नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ के जिलेवार नामित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। जिसमें वहां पदस्थ जिला कार्यक्रम समन्वयक सहयोग करेंगे। अस्पताल में बेड एलोकेशन संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नियंत्रण में ही होगा शेष जिलों में वहां पदस्थ जिला कार्यक्रम समन्वयक स्वयं समन्वय और व्यवस्था करेंगे साथ ही आयुष्मान मित्र संबंधित अस्पताल में विचारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। इस संबंध में समस्त पंजीकृत निजी अस्पतालों को जानकारी उपलब्ध करातेे हुए इसकी निगरानी करना भी सुनिश्चित करें।

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