महासमुंद : अधिकृत लैब, अस्पताल में ही आरटीपीसीआर, ट्रूनाॅट, एंटीजन रैपिड जाॅच कराएं
कोविड-19 मरीजों के एचआर-सीटी जाॅच की दरें निर्धारित
छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कोविड-19 मरीजों के एचआर-सीटी जाॅच की दर निर्धारण की गई है, जो कि समस्त निजी लैब एवं डायग्नेस्टिक केन्द्र पर भी लागू होगी। जाॅच के लिए निर्धारित दर सी.टी. चेस्ट (एचआरसीटी) विदाउट कांट्रेस्ट (फाॅर लंग्स) के लिए एक हजार 870 रूपए एवं सी.टी. चेस्ट (एचआरसीटी) विद कांट्रेस्ट (फाॅर लंग्स) के लिए 02 हजार 354 रूपए है।
कोविड-19 मरीजों की आईसीएमआर एवं राज्य शासन द्वारा अधिकृत लैब, अस्पताल में ही आरटीपीसीआर, ट्रूनाॅट, एंटीजन रैपिड जाॅच कराया जाए तथा आवश्यकता होने पर आईसीएमआर एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार केवल आवश्यक जाॅच ही कराई जाए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संचालित लैब, अस्पताल को इस निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करें। इस ओदश का उल्लंघन, एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897, छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट 1949 तथा छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन एक्अ, 2020 के अंतर्गत दंडनीय होगा।