भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ के पूर्व जिलासंयोजक रामकुमार नायक चेक मामलों में दोषी करार
डॉक्टर रामकुमार नायक पर व्यवहार न्यायाधीश बसना ने दो अलग-अलग मामलों में 6.15 लाख का जुर्माना लगाया है साथ ही 1 साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है,ज्ञात हो कि रामकुमार को चेक बाउंस से जुड़े दो मामले व्यवहार न्यायालय बसना में विचाराधीन थे,जिसमे दिनाँक 23/04/21 को उक्त मामले में सजा सुनाई गई है।सरकंडा निवासी रामकुमार नायक ने बसना निवासी डॉ गजानन अग्रवाल से ने वर्ष 2015 में कालेज संचालन के लिए उधार स्वरूप कर्ज लिया था, कर्ज अदायगी के लिए जो चेक दिए गए थे वो बाउंस हो गए, जिसके बाद मामला अदालत में चला गया,जिसमे अपने बचाव में रामकुमार की ओर से उक्त चेक का गुम होना बताया गया,जिसे माननीय न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया,आरोपी के तरफ से मशहूर अधिवक्ता प्रलय थिटे महासमुंद ने पैरवी की थी,
जिसमे उनके द्वारा कई तथ्य रखे गए थे,जिसे माननीय न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया।रामकुमार
नायक को दो अलग-अलग मामले जिसमे की प्रथम 55000/ रु की चेक बाउंस से
संबंधित था जिसमे माननीय न्यायालय बसना द्वारा 6माह का साधारण कारावास तथा
65000 रु प्रतिकर के रूप में अधिरोपित किया,इसी प्रकार रामकुमार को द्वितीय
मामले में 5,50000 रु. साथ ही 1 वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई हैरामकुमार नायक बसना स्थित स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कालेज के संचालक रहे हैं।