रायगढ़ में प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए निर्धारित हुआ किराया...
कोरोना संक्रमण की स्थिति के कारणवश मरीजो के आवागमन में वृद्धि हुई है।जिसके फलस्वरूप आवागमन हेतु निजी(प्राइवेट)वाहन भी प्रयोग में लाये जा रहे है।जिसमें सरकारी एम्बुलेंसो की कमी भी मुख्य कारण है।वही आपदा को अवसर बनाकर निजी वाहन मालिकों के द्वारा मनमानी किराया वसूल किया जा रहा था।जिसकी शिकायतें भी सोशल मीडिया में बार बार शेयर की जा रहीं थी।
लेकिन अब जिला कलेक्टर भीम सिंह के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है।जिसके मुताबिक़,स्वास्थ्य कारणों से मरीजो के आवागमन तथा कोविड 19 पॉजीटिव/संदिग्ध व्यक्तियों की मृत्यु पश्चात पार्थिव शरीर के परिवहन हेतु निजी व्यक्तियों द्वारा निजी एम्बुलेंस की आवश्यकता होने पर एम्बुलेंस के रूप में प्रयुक्त वाहन का अधिकतम किराया निम्नानुसार आदेश पत्र के मुताबिक देय होगा।
आदेश पत्र में निजी वाहनों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है।जिसका वाहन शुल्क भी तीन स्तिथि अनुसार देय होगा।जिसमें किमी और दरों के हिसाब से उचित मूल्य देय होगा।