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60 पाऊच उडिसा राज्य निर्मित ज्रेबा छाप कच्ची महुआ शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार

बागबाहरा. पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेम्भूरकर व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बागबाहरा लितेश सिंह द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को कोरोना महामारी संक्रमण के चलते लॉकडाउन की अवधि में थाना क्षेत्र के गांव-गांव एवं उडिसा राज्य से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों से अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन के संबंध में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर उक्तं निर्देशों का पालन करते हुए थाना बागबाहरा में आज दिनांक 06/05/2021 को मुखबिर से मिला कि दो व्यक्ति हिरो पेशन प्रो क्र. CG 04 DY 2351 में खरियार रोड उडिसा की ओर से अवैध शराब परिवहन करते लेकर रायपुर की ओर जा रहे है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाह के साथ शासकीय वाहन क्रमांक CG 03 6580 मय चालक के रवाना होकर पिथौरा चौक बागबाहरा पहुचे और मुखबिर के बताये अनुसार उक्त वाहन का इंतजार कर रहे थे की कुछ देर बाद एक काले रंग का हिरो पेशन प्रो क्र. CG 04 DY 2351 आते दिखा जिसमें दो व्यक्ति मोटर सायकल में बैठे थे दोनों के बीच सीट में एक काले रंग के पीठ्ठू बैग में कुछ रखे थे जिसे हमराह स्टाफ के द्वारा रोकने का प्रयास करने पर उक्त वाहन मो0सा0 क्रमांक CG 04 DY 2351 का चालक अपने वाहन मो0सा0 को भगाने की कोशिश किया जिसे घेराबंदी कर पडकर चालक से पूछताछ करने पर वह अपना नाम पता राम खिलावन महानंद पिता स्व. महेश महानंद उम्र 45 वर्ष साकिन रविग्राम वार्ड बी.एस.यू.पी. कालोनी मकान नं. 39/1 तेलीबांधा रायपुर (छ.ग.), तथा पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम पता खेमराज गोधुलिया पिता रामचरण गोधुलिया उम्र 35 साल साकिन रविग्राम वार्ड बी.एस.यू.पी. कालोनी मकान नं. 39/4 तेलीबांधा रायपुर (छ.ग.) का रहने वाले बताये।

आरोपीयों के कब्जे से 01. एक काले रंग का हिरो पेशन प्रो क्र. CG 04 DY 2351 पुरानी ईस्तेमाली कीमती करीब 25,000 रूपये, 02 एक काले रंग के पीठ्ठू बैग में 60 पाऊच उडिसा राज्य निर्मित ज्रेबा छाप कच्ची महुआ शराब जुमला 12,000 एमएल कीमती 3000 रूपये, 03. नगदी रकम 200 रूपये, कुल जुमला 28,200 रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक के समक्ष गवाहान के जप्त कर सीलबंद कर कब्जा पुलिस में लिया गया । आरोपियों का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से एवं आरोपीयों द्वारा अपराध स्वीकार करने पर समय सदर में विधिवत गिरफ्तार किया मामला अजमानतीय होने से आरोपीयों के विरूद्ध थाना बागबाहरा में अपराध क्रमांक 97/2021 धारा 34(2)आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी उप निरीक्षक स्वराज त्रिपाठी, प्रधान आरक्षक सम्पत महापात्र, आरक्षक एकलब्य बैंस,विक्रम लहरे एवं विरेन्द्र तिवारी का विशेष योगदान रहा।




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