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कलेक्टर ने जारी किया आदेश,छत्तीसगढ़ के इस जिले में 24 मई तक बढ़ा लॉकडाउन

बिलासपुर। बिलासपुर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है. इसे देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है. कलेक्टर सारांश मित्तर ने 24 मई की रात 120 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. जिले में 15 मई को लॉकडाउन खत्म होने वाला थी. उससे पहले ही कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया.

इससे पहले बलरामपुर-रामानुजगंज कलेक्टर श्याम कुमार धावड़े ने 23 मई की रात 12 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया था. पहले यह लॉकडाउन 15 मई तक था. कलेक्टर ने पूर्व के लॉकडाउन से हटकर सख्ती को थोड़ा कम किया है. किराना दुकानें, अंडा, मांस, मछली व दूध की दुकानों से होम डिलीवरी के माध्यम से सामान की डिलीवरी ही हो पाएगी. इसके अलावा शराब दुकानें भी नहीं खुलेंगी.



बिलासपुर में 24 मई की रात 12 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा. जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी.
इस दौरान सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक, पशु-चिकित्सालय, गैस एजेंसियां और पेट्रोल पम्पों को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी. मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाईयों की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे.
शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, बिलासपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन और भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी.
सभी प्रकार की मण्डियां, थोक, फुटकर दुकानें बन्द रहेंगी, लेकिन आवश्यक वस्तुओं, माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गोडाउन, मण्डियों में लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक दी गई है. फल, सब्जी की होम डिलीवरी दोपहर 2 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स, ठेले वाले, पिक-अप, मिनी ट्रक और अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी.
जिले में शराब दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन होम डिलीवरी चालू रहेगा.




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