महासमुंद : शोरूम को भी खोलने की अनुमति, पांच बजे तक चलेगा कारोबार
महासमुंद/ ज़िले के बाजारों के साथ अब वाहनों के शो रूम भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। शो रूम खोलने के आदेश जारी किए गए। गाइड लाइन के नियमों का पालन करते हुए वाहनों की खरीदी-बिक्री की जा सकेगी। वाहनों के शो रूम खोलने की अनुमति भी शाम 5 बजे तक ही रहेगी। शो रूम का संचालन रविवार को छोड़कर अन्य कार्य दिवस में सायं 5.00 बजे तक ही किए जाने की अनुमति है। शहर के अन्य बाजारों के साथ ही वाहनों के शो रूम भी बंद हो जाएंगे।जारी नए आदेश के पहले शो रूम खोलने की अनुमति जरूर थी लेकिन केवल वाहनों की सर्विसिंग की जा रही थी। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने कंटेनमेंट ज़ोन (लॉक डाउन) के आदेश में आंशिक संशोधन किया है। कलेक्टर द्वारा पूर्व में 15 मई को जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए “वाहन विक्रय हेतु शो-रुम नहीं खुलेगें'' शब्दावली को विलोपित कर दिया और कुछ शर्तों के साथ वाहनों के शो रूम खोलने की अनुमति दी है। जारी आदेश में स्टैण्ड-एलोन शो-रुम के संचालन की अनुमति दे दी गई है।
कलेक्टर द्वारा जारी ताज़ा आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि वाहनों के शो रूम का संचालन सप्ताह में केवल छह दिन होगा। रविवार को शो रूम बंद रखना होगा। शो-रुम का संचालन रविवार को छोड़कर बाकी दिनों में शाम 5 बजे तक ही किया जाएगा। स्थापित बाजारों में सम/विषम नियमानुसार क्रम का पालन अनिवार्य होगा। शो-रुम में कार्यरत सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जाँच तथा कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा।
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