महासमुंद : ग्राम राजपुर एवं तरेकेला माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित
जिले में कोविड-19 वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए हर स्तर पर व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डोमन सिंह ने पिथौरा तहसील के ग्राम राजपुर के तीन क्षेत्रों एवं तरेकेला को संदिग्ध मरीजों के सेम्पल जाॅच रिपोर्ट पाॅजिटीव पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त क्षेत्र के नीचे वर्णित चैहद्दी को माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया हैं।
ग्राम राजपुर के चैहद्दी 01 के उत्तर दिशा में सुभाष का खेत, दक्षिण दिशा में संतलाल की बाड़ी, पूर्व दिशा में साधुराम व बलराम की बाड़ी एवं पश्चिम दिशा में इंद्रमणी का खेत शामिल है। चौहद्दी 02 के उत्तर दिशा में गणेश की बाड़ी , दक्षिण दिशा में भरत लाल का मकान , पूर्व दिशा में तालाब एवं पश्चिम दिशा में गली तथा चौहद्दी 03 के उत्तर दिशा में जागेश्वर व मोहनलाल का मकान, दक्षिण दिशा में हेमचंद व चैतराम का मकान , पूर्व दिशा में मोहनलाल की बाड़ी एवं पश्चिम दिशा में हेमचंद की बाड़ी तथा ग्राम तरेकेला के उत्तर दिशा में पिरदा भंवरपुर मुख्य मार्ग , दक्षिण दिशा में गली, पूर्व दिशा में उद्धव का मकान एवं पश्चिम दिशा में लालसिंह के मकान को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
माइक्रो कन्टेन्टमेंट जोन में प्रावधान के अंतर्गत होगी कार्यवाही
कटेंनमेंट जोन के चिन्हित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त क्षेत्र मेें घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था के लिए पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक सर्विलांस काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग एवं सैम्पल जांच आदि की कार्रवाई की जाएगी।
इन सभी माइक्रो कन्टेनमेंट जोन में तत्काल कार्रवाई के लिए संबंधित विकासखण्ड के प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए है।
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