महासमुन्द : कलेक्टर ने जारी किया आदेश...होटल, रेस्टोरेंट्स, क्लब एवं बार रात्रि 10:00 बजे तक खुल सकेंगे हर रविवार को लाॅकडाउन जारी रहेगा
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डोमन सिंह ने पूर्ण जारी आदेश अनुसार
महासमुन्द जिला अंतर्गत समुचित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य
गतिविधियों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध निरंतर जारी रखने का आदेश आज जारी किया
है। कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार निम्नलिखित गतिविधियां
आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।
सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हाॅल/थियेटर, वाटर पार्क, थीम पार्क तथा सामूहिक भीड़-भाड़ वाले स्थल आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल एवं काॅलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। सभी प्रकार की सभा, रैली, जूलूस, धरना, प्रदर्शन तथा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। चैपाटी जैसे स्थल नहीं खुलेंगे।
कंडिका (1) अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य
सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शाॅपिंग माॅल, व्यवसायिक
प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी,
शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पाॅ, पार्क व
जिम इत्यादि रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से शाम 06ः00
बजे तक खोले जा सकेंगे।
होटल, रेस्टोरेंट्स, क्लब एवं बार रात्रि
10ः00 बजे तक खुल सकेंगे। आउटसाइड डायनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु
डायनिंग हाॅल/रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों
को अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स आॅनलाईन/टेलीफोनिक आॅडर पर होम
डिलीवरी तथा टेक-अवे को प्राथमिकता देंगे। क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटल एवं
रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात्रि 09ः00 बजे तक तथा आम
जनता/ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10ः00 बजे तक ही
रहेगा। होटलों में इन-हाऊस अतिथियों के लिए होटल किचन/स्वयं के
रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।
वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह,
होटल अथवा मैरिज हाॅल में कोविड-19 प्रोटोकाॅल का कड़ाई से पालन की शर्त पर
आयोजित करने की अनुमति होगी। भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक
40-3/2020-डी.एम./1(ए) दिनांक 29.04.2021 अनुसार आयोजन में शामिल होने वाले
व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि,
दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों
की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी। होटल/मैरिज हाॅल में किसी एक आयोजन के
दौरान सभी पक्षों को मिलाकर मैरिज हाॅल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के
अधीन अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, जिनकी सूची मैरिज हाॅल संचालक
द्वारा संधारित की जावेगी। आयोजन के दौरान मास्क धारण करना तथा फिजिकल
डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।
महासमुन्द जिला अंतर्गत
सभी कार्यालय पूर्ववत खुलेंगे। शासकीय कार्यालयों में प्रथम एवं द्वितीय
श्रेणी के सभी अधिकारी नियमित रूप से उपस्थित होंगे किन्तु अधीनस्थ
कर्मचारी कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ
उपस्थित होंगे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाॅफ सहित पूर्ववत्
टोकन/आॅनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे।
सभी अस्पताल, मेडिकल
दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की
अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को
प्राथमिकता देंगे। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण
समयावधि तक खुल सकेंगे, किन्तु गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या आॅनलाईन आॅर्डर
के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेण्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता
देंगी।
शासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्रातः 10ः30 बजे से सायं 05ः00
बजे तक खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित
सेनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के
अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी। सभी संचालित
दुकानों/स्थापनाओं में निःशुल्क वितरण/विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान
में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना
अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित
अंतराल में कोविड-19 जाॅच कराना आवश्यक होगा, साथ ही होम डिलीवरी के दौरान
मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य
होगा।
प्रतिदिन शाम 06ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक रात्रिकालीन लाॅकडाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल/वेयरहाउस/कार्गो/ फल/सब्जी की लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।प्रत्येक रविवार को पूर्ण लाॅकडाउन रखा जावेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी., पैट शाॅप, न्यूजपेपर, दुग्ध/फल/सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।
आपात स्थिति में यात्रा
के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्रायवर सहित अधिकतम 03, आॅटो में ड्रायवर
सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की
अनुमति होगी। आम जनता को निर्देश दिया जाता है कि वे अति आवश्यक होने पर ही
घरों से बाहर निकलें। सार्वजनिक स्थलों में अनिवार्य रूप से मास्क धारण
करें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में
दोहरे मास्क का उपयोग किया जाना अपेक्षित है। मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग
का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान/माॅल/हाॅल को फिजिकल
डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़-भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन/इस
कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड
अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी।
साथ ही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत विधान के
अधीन आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जावेगा।
होम आईसोलेशन में रह रहे
कोविड पाॅजिटीव मरीजों को स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर
सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जावेगा। आपात स्थिति में होम आईसोलेशन कंट्रोल
रूम में निम्न नंबरों पर आवश्यकतानुसार संपर्क किया जा सकता है:-
07723-222100, 07723-222101, 82693-79405
यह आदेश कार्यालय कलेक्टर,
पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ
समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस
चैंकी पर लागू नहीं होगा।
इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा
से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें
सफाई, सिरवेज एवं कचरे का डिस्पोजल, इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन
सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन
एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में अतिआवश्यक
कार्यों को छोड़कर उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी
सेवा के संचालन की अनुमति होगी। अपरिहार्य स्थिति में जिला
दण्डाधिकारी/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी उपरोक्त
प्रतिबंध से छूट देने हेतु सक्षम होंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले
व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा
प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार, कड़ी
कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है।
वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को
सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से
पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन
सुनिश्चित किया जावे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा एवं आगामी आदेश
पर्यन्त लागू रहेगा।