बसना : मारपीट होने पर काउंटर मामला दर्ज.
खिलावन सौंरा ने पुलिस को बताया कि वह वार्ड नंबर 01 इंदिरा कालोनी बसना थाना जिला महासमुंद का रहने वाला है । 20 जून 2021 के रात्रि करीब 07.00 बजे उसकी बेटी दिव्या सौंरा मोहल्ले के किराना दुकान में सामान लेने गयी थी वापस आकर उसे बताई कि मोहल्ले का योगेश रात्रे उसे पुष्पा सोनी के घर के पास गली में गाली गलौच किये है तब वह, उसके बेटे भाई राजा सौंरा, बाम्हन दाउ पुष्पा सोनी के घर के पास जाकर योगेश रात्रे को बोले की दिव्या सौंरा से क्यो गाली गलौच किये हो इतने मे योगेश रात्रे आवेश मे आकर अपनी मां हाराबाई एवं बडी मां शांताबाई, मामा नरेश ओगरे को बुलाकर सभी एक राय होकर मां बहन की अश्लील गाली गुप्तार करते जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का एवं डण्डा से उसके बांये हाथ के कलाई एवं अंगुली में, भाई राजा के बांये पैर के घुटना एवं बाम्हन दाउ के दाहिने हाथ के कलाई, बांये पैर के अंगुठा एवं सिर में मारा है जिससे चोंटे आई है खून बहा है । घटना को रामस सौंरा, सोनबाई सौंरा देखे सूने है ।
जबकि पार्वती बाई ओगरे के अनुसार 20 जून 2021 के रात्रि करीब 07.00 बजे उसकी नातीन घर आई और उसे बताई कि मोहल्ले का भाईराजा सौंरा उसे उसके घर के सामने गली में छेडखानी किये है तब वह अपनी मंझली बेटी हाराबाई को इस घटना के बारे मे बताई तब उसकी मंझली बेटी हाराबाई भाईराजा सौंरा को ऐसा हरकत क्यो करते हो कहकर समझाने गयी थी तब उसकी बेटी हाराबाई फोन से उसे बताई कि भाईराजा आवेश मे आकर उसे मां बहन की अश्लील गाली गुप्तार करते हुए पास मे पडे डण्डा से उसके बांया हाथ कंधा एवं कमर मे मार दिये है जिससे उससे चोंटे आई है.
तब वह, उसका बेटा नरेश ओगरे, बडी बेटी शांताबाई एवं नाती योगेश रात्रे उसकी छोटी बेटी पुष्पा सोनी के घर के पास गये और वे सभी लोग भाईराजा सौंरा को क्यो मारपीट किये हो बोले तो भाईराजा अपने पिता खिलावन सौंरा, भाई बाम्हन दाउ को बुलाकर सभी एक राय होकर उन लोंगो को बुरी बुरी गांलियां देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का एवं डण्डा से उसके बेटे नरेश ओगरे एवं उसकी बडी बेटी शांताबाई ओगरे के सिर मे मार दिया जिससे खून निकला है एवं उसे भी बांये हाथ के कलाई मे डण्डा से मारपीट किये है जिससे उसे चोंट आई है बीच बचाव करने आई उसकी छोटी बेटी पुष्पा सोनी को बांये हाथ के अंगुली में एवं नाती योगेश रात्रे को बांये हाथ में चोंटे आई है । घटना को अजोध्या, सोनू, अमन देखे सूने है ।
दोनों मामलो पर पुलिस ने आरोपीयों के विरुद्ध अपराध धारा 294-IPC, 323-IPC, 34-IPC, 506-IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.