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महासमुंद : रविवार सहित सभी दिवस में रात्रि 8.00 बजे तक खोले जा सकेंगे दुकानें

पूरे छत्तीसगढ़ सहित महासमुंद ज़िले में भी अब कोरोना संक्रमण की गति धीमी होती जा रही है। कोरोना में लगातार कमी को देखते हुए जिला महासमुन्द में आम जनता के आवागमन एवं अन्य सार्वजनिक गतिविधियों पर आगामी आदेश तक ज़िले की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें अपने प्रचलित समय से रात्रि 8.00 बजे तक खोलने का ताज़ा आदेश जारी कर दिया है।

कलेक्टर  डोमन सिंह की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पॉ, पार्क व जिम इत्यादि रविवार सहित सभी दिवस में उनके प्रचलित समय से रात्रि 08.00 बजे तक खोले जा सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है ।

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