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महासमुंद विकासखंड के विभिन्न ग्रामों तथा नगरीय निकाय तुमगांव में शासकीय उचित मूल्य दुकानों का किया जाएगा युक्तियुक्तकरण

अनुविभाग महासमुन्द के अंतर्गत सहकारी समितियों के द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकानों का समर्पण किया गया है। इन ग्राम पंचायतों में शासन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर के द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकानों का युक्तियुक्तकरण किया जाना है। युक्तियुक्तकरण के लिए गठित दल के द्वारा विकासखण्ड महासमुन्द के ग्राम पंचायत पचरी, अमलोर, चुहरी, मरौद, तोरला, चौंकबेड़ा, बंबूरडीह, रामखेड़ा, गोपालपुर, बरबसपुर, मोरधा, छिलपावन में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों एवं नगरीय निकाय तुमगांव के लिए एक नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन के लिए छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणली के तहत पंजीकृत वृत्ताकार आदिम जाति बहुउद्देश्य सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि साख समितियां, वन सुरक्षा समितियों, महिला स्व सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों एवं अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों जो उचित मूल्य की दुकान के संचालन के लिए इच्छुक है। उनसे निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों के साथ 02 जुलाई 2021 से 15 दिवस के भीतर 17 जुलाई 2021 तक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय महासमुन्द में कार्यालयीन समय पर जमा कर सकते है। शासकीय उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्तकरण की कार्रवाई एवं नए संचालन की नियुक्ति छत्तीगसढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के तहत की जाएगी।

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