तुमगाँव : लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले दो व्यक्तियों पर कार्यवाही.
तुमगाँव पुलिस को 10 जुलाई 2021 को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति कुहरी सिरपुर रोड शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान सिरपुर के पास रोड किनारे अपनी झोपडीनुमा दुकान में लोगों को अवैध रूप से शराब पीने पिलाने की सुविधा प्रदान कर रहा है मुखबिर के सूचना पर पुलिस की टीम घटनास्थल सिरपुर कुहरी रोड शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान के पास पहुंचा जहां एक व्यक्ति अपने झोपडीनुमा दुकान में लोगों को शराब पीलाने की सुविधा मुहैया कराते दिखे पीने वाले पुलिस को देखकर घेराबंदी करने पर भाग गया शराब पीने पीलाने की मुहैया कराने वाला दुकानदार व्यक्ति मिला जिसे घेराबंदी कर पकडा गया नाम पता पूछने पर उक्त गवाहों के समक्ष अशोक ध्रुव पिता शिवकुमार ध्रुव उम्र 41 वर्ष ग्राम सिरपुर थाना तुमगांव जिला महासमुंद का होना बताया जिसके कब्जे से 02 नग खाली शीशी अंग्रेजी गोवा स्पेशल व्हीस्की शराब का व 02 नग प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास जिस पर शराब का गंध आ रही है जप्त किया गया. आरोपीयों का कृत्य अपराध सदर धारा 36 (C)आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया.
इसी तरह पुलिस को मुखबिर से सुचना मिला कि ग्राम बेलटुकरी में एक व्यक्ति गांव के रोड के किनारे ट्रांसफार्मर के पास लोगों को अवैध रूप से बैठाकर शराब पिला रहा है एवं शराब पीने का सामान उपलब्ध करा रहा है मुखबिर के सूचना पर पुलिस की टीम ग्राम बेलटुकरी ट्रांसफार्म के पास मनीराम कोसले नामक व्यक्ति को पकडे, जो अपने चखना सामान, डिस्पोजल में अवैध रूप से लोगों को बैठाकर शराब पिला रहा था एवं शराब पीने का समान उपलब्ध करा रहा था । शराब पीने वाले पुलिस को देखकर भाग गए, मौके पर मनीराम कोसले पिता बाबूलाल कोसले उम्र 55 साल साकिन बेलटुकरी थाना तुमगांव शराब पिलाते हुए मिला। आरोपी के कब्जे से 01 पौवा देशी मसाला 180 ML वाली में करीबन 60 ML शराब भरी हुई कीमती लगभग 40 रूपये व 02 नग डिस्पोजल की खाली गिलास जिसमें शराब की गंध आ रही थी जिसे जप्त किया गया. आरोपीयों का कृत्य अपराध सदर धारा 36 (C)आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया.