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महासमुंद : बिना अुनमोदित स्त्रोत प्रमाण-पत्र के 13 हजार किलोग्राम से अधिक अवैध उर्वरक जब्त

उर्वरक गुण नियंत्रण नियम के तहत् की गयी कार्रवाई

 महासमुंद जिले में कुछ सहकारी समितियों में बिना अनुमोदन के अवैध उर्वरक/सूक्ष्मतत्व भंडारित किए जाने पर उर्वरक निरीक्षकों द्वारा सहकारी समितियों के निरीक्षण उपरांत 6 सहकारी समितियों सरायपाली विकासखण्ड के तोरेसिंहा, पिथौरा विकासखण्ड के पिरदा, भस्करापाली, पथरला, जाड़ामुड़ा और आरंगी समितियों में फेरो पाॅवर खाद 12,120 किलोग्राम तथा फेरोजेन 1,175 किलोग्राम अवैध रूप से बिना अनुमोदित स्त्रोत प्रमाण पत्र के भण्डारण तथा विक्रय किए जाने पर जब्त किया गया। 

कृषि उप संचालक ने बताया कि यह कार्रवाई उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के कंडिका 8 का उल्लंघन किए जाने पर की गयी है।

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पीजी पोर्टल में शिकायत के बाद भी नहीं मिल रहा न्याय, जाँच प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, आजादी के 79 साल बाद भी शिकायत के जाँच में स्वतंत्रता नही.


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