महासमुंद : 29 लीटर महुआ शराब के साथ, शराब पिलाने की सुविधा उ... - CG Sandesh

महासमुंद : 29 लीटर महुआ शराब के साथ, शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वालो पर बड़ी कार्यवाही.

बसना पुलिस मुखबीर के सूचना पर ग्राम कुरमाडीह का फिरतू बरिहा नामक व्यक्ति के घर से से एक सफेद रंग की 10 लीटर वाली प्लास्टिक जरिकेन में भरी हुई करीबन 07 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब कीमती 1400/रूपये को जप्त कर शील बंद किया गया।

बागबाहरा पुलिस 18 जुलाई को मुखबिर से सूचना मिलने पर वार्ड नं 12 मण्डीपारा आरोपी के घर के पास खुला मैदान में आरोपी जयसूर्या उम्र 25 साकिन वार्ड नं 12 मण्डीपारा बागबाहरा थाना बागबाहरा जिला महासमुंद छ.ग.के कब्जे से एक सफेद रंग के 10 लीटर वाली जरिकेन मे 08 लीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब भरी हुई कीमती 1600 रूपये को जप्त कर शीलबंद किया गया।

पिथौरा पुलिस 18 जुलाई 2021 को मुखबीर के सुचना पर आरोपी द्वारा ग्राम गोपालपुर की ओर से मोटर सायकल में दो व्यक्ति देशी महूआ शराब लेकर किशनपुर की ओर से बया तरफ जा रहे हैं पुलिस की टीम मुखबीर के सूचना पर किशनपुर चौंक हमराह स्टाफ पहूंचकर मोटर सायकल में शिवकुमार भोई एवं विष्णुचरण भोई के संयुक्त कब्जे से करीब 10 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब कीमती 2000 रू. को बिक्री करने वास्ते मो.सा. CG-06-CM-5226 कीमती 15000 रू. में ले जाते समय घटनास्थल पर पकड़ा गया.

इसी तरह पिथौरा पुलिस ने आरोपी रामेश्वर बरिहा द्वारा अवैध रूप से घटनास्थल पर आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिला जिसके कब्जे से 50 एम एल देशी प्लेन शराब कीमती 30 रू. को जप्त किया गया है.

सांकरा पुलिस ने 18 जुलाई को मुखबीर के सूचना पर ग्राम बड़ेटेमरी चौक रोड़ किनारे हमराह स्टाफ एवं गवाहों के वैध शराब रेड कार्यवाही किया तो आरोपिया उत्तरा यादव साकिन बडे टेमरी के कब्जे से एक सफेद रंग किे 05 लीटर वाली में भरा 03 लीटर महुआ शराब किमती 600 रूपये का रखा मिला. आरोपीया के विरूद्ध अपराध सदर धारा 34(1)क आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

इसी तरह सांकरा से आरोपी दीलीप कुमार द्वारा अवैध रूप से घटनास्थल पर अपने ठेले में आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिला जिसके कब्जे से 05 नग डिस्पोजल गिलास, 04 नग पानी पाऊच, 05 नग झिल्ली का पैकेट जिसमें महुआ शराब का रखा मिला.

इसी तरह सांकरा से आरोपी महावीर यादव द्वारा अवैध रूप से घटनास्थल पर आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिला. जिसके कब्जे से 04 नग डिस्पोजल गिलास, 05 नग पानी पाऊच, 06 नग झिल्ली का पैकेट जिसमें महुआ शराब का रखा मिला.

खल्लारी पुलिस ने आरोपी दीपक मरकाम द्वारा अवैध रूप से घटनास्थल पर आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिला जिसके कब्जे से 60 एम एल देशी प्लेन शराब एवं 02 नग डिस्पोजल कीमती 50 रू. को जप्त किया गया.

सरायपाली : शराब पीकर रोड में गिरते पड़ते एक व्यक्ति पर कार्यवाही.

सरायपाली पुलिस ने आरोपी घसिया निषाद द्वारा अवैध रूप से घटनास्थल पर शराब पीकर रोड में गिरते पड़ते मिला जिससे आम लोगो को परेशानी हो रही थी जिसे 112 वाहन से उस व्यक्ति को थाना लाया. जिसका शराब सेवन करने के संबंध में MLC फार्म भरकर सीएचसी सरायपाली भेजकर मुलाहिजा कराया गया है। मुलाहिजा रिपोर्ट प्राप्त हुआ है जिसमें डाक्टर साहब द्वारा शराब पीना लेख किया गया है। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 36(च) 1 आबकारी एक्ट के अन्तर्गत घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

पुलिस ने मामले में सभी आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई किया है.



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