महासमुन्द: आवेदन हेतु समय-सीमा में वृद्धि, दुकान संचालन हेतु इच्छुक 03 अगस्त तक कर सकते है आवेदन
महासमुन्द: अनुविभाग पिथौरा के नगर पंचायत पिथौरा में शासन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर के द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकानों का युक्तियुक्तकरण किया जाना है। नगर पंचायत पिथौरा के वार्ड क्रमांक 05, 06, 07, 08, एवं 09 के लिए नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान के आबंटन हेतु आवेदन की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए उक्त दुकान में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2026 के तहत पंजीकृत वहृत्ताकार आदिम जाति बहुउद्देश्य सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि साख समितियां, वन सुरक्षा समितियों, महिला स्व सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों/स्थानीय नगरीय निकाय एवं अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों जो उचित मूल्य की दुकान के संचालन के लिए इच्छुक है।
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निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों के साथ 03 अगस्त 2021 तक
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय पिथौरा में कार्यालयीन समय पर जमा कर सकते है।
नगर पंचायत पिथौरा में शासकीय उचित मूल्य की दुकान की आबंटन की कार्रवाई छत्तीगसढ़
सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के तहत
की जाएगी।