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महासमुंद : शासकीय उचित मूल्य दुकान आबंटन, 26 जुलाई तक कर सकते है आवेदन

अनुविभाग सरायपाली के अंतर्गत सहकारी समितियों के द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकानों का समर्पण किया गया है। इन ग्राम पंचायतों में शासन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर के द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकानों का युक्तियुक्तकरण किया जाना है। उक्तानुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान का आबंटन किया जाना है। इनमें सरायपाली विकासखण्ड के ग्राम पंचायत छिबर्रा, खैरझिटकी, अंतरझोला, कसलबा, कलेण्डा, माधोपाली, गोहेरापाली, अंतरला, कसडोल, लिमगांव, पैकिन एवं परसकोल में शासकीय उचित मूल्य दुकान के आबंटन के लिए समय-सीमा में वृद्धि करते हुए शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन के लिए छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणली के तहत पंजीकृत वृहत्ताकार आदिम जाति बहुउद्देश्य सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि साख समितियांे, वन सुरक्षा समितियों, महिला स्व-सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों एवं अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों जो उचित मूल्य की दुकान के संचालन के लिए इच्छुक है। उनसे निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों के साथ 26 जुलाई 2021 तक मंगाए गए है। आवेदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय सरायपाली में कार्यालयीन समय पर जमा कर सकते है। सभी ग्राम पंचायतों में शासकीय उचित मूल्य की दुकान की आबंटन की कार्रवाई छत्तीगसढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के तहत की जाएगी।

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