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बिना छानबीन और प्रमाण के आरोपी को लिया हिरासत में...छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने IG, SP, TI और SI को जारी किया नोटिस

बिलासपुर: बिना छानबीन और प्रमाण के पुलिस द्वारा बार-बार थाने बुलाने और प्रताड़ित करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने आईजी, एसपी जांजगीर को नोटिस जारी किया है. वहीं मुलमुला थाने के टीआई और एसआई को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है. बता दें कि कि पामगढ़ ब्लॉक के मुलमुला निवासी सर्वेश व्यास के खिलाफ गांव की एक महिला ने 50 हजार लेने का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी. पुलिस ने बिना छानबीन और प्रमाण के आरोपी को हिरासत में ले लिया. इतना ही नहीं लगातार थाने बुलाकर दिनभर बिठाकर प्रताड़ित किया.




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