महासमुन्द: मनरेगा श्रमिकों को आज से अधिकारों की जानकारियां देने विशेष जागरूकता अभियान शुरू
महासमुन्द: आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अलग-अलग
गतिविधियों के माध्यम से मनरेगा श्रमिकों को जोड़कर जागरूक करने का कार्य किया जा
रहा है। जिलें के सभी ग्राम पंचायतों में आज शुक्रवार 27 अगस्त से आगामी 2 सितंबर तक मनरेगा
गारंटी योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के बीच उनके अधिकारों को देने के लिए विशेष
जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वयस्क सदस्यों को निःशुल्क जॉब कार्ड भी मुहैया
कराया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण
रोजगार गारंटी अधिनियम के लाभार्थियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देकर
सशक्त किया जाएगा। महात्मा गांधी नरेगा में ग्रामीणों के पंजीकरण की प्रक्रिया
क्या है, योजना का लाभ कैसे
उठाया जा सकता है, किस प्रकार के काम करने होंगे, प्रतिदिन दैनिक
मजदूरी दर कैसे मिलेगी, मजदूरी दर क्या, कार्य करने वाले
स्थानों में क्या सुविधाएं उपलब्ध होगी एवं महिलाओं के साथ आने वाले बच्चों के लिए
क्या सुविधा होगी जैसाी मूलभूत जानकारी से ग्रामीणों को परिचित कराया जाएगा।
जिला पंचायत सीईओ आकाश छिकारा ने बताया कि मनरेगा
के अंतर्गत मांग करने वाले वयस्क सदस्य का निःशुल्क पंजीकरण करने के साथ जॉब कार्ड
दिया जाता है। एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक पंजीकृत परिवार को 100 दिनों के रोजगार की
गारंटी मिलती है। इसके लिए जनपद पंचायत के कार्यपालन अधिकारियों और कार्यक्रम
अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दे दिए गए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत
अलग-अलग 16 गतिविधियों का आयोजन
जिला, ब्लॉक और ग्राम
पंचायत स्तर पर निरंतर किया जा रहा है। इसी क्रम में 27 अगस्त से मनरेगा के
श्रमिकों को उनके हकदारियों के संबंध में अवगत कराया जाएगा।
इस जागरूकता अभियान के तहत प्रत्येक श्रमिकों को उसके काम पाने के अधिकार, बेरोजगारी भत्ता पाने के अधिकार, कार्यस्थलों पर पेयजल जैसी सुविधाओं अधिकार तथा अधिसूचित मजदरूी दर पर 15 दिन में मजदूरी पाने के अधिकार आदि के बारे में जानकारी प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा उन्हें मजदूरी पाने में यदि विलंब होता है तो मुआवजा पाने का अधिकार भी योजनांतर्गत दिया जा रहा है। मनरेगा के तहत समयबद्ध शिकायत निवारण और सोशल ऑडिट का अधिकार भी दिया जाता है।