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महासमुंद : मवेशी फसल को नुकसान पहुचाने की बात को लेकर बाप बेटे व सरपंच में हुई मारपीट काउन्टर मामला दर्ज.

महासमुंद थाना अंतर्गत ग्राम साराडीह में मवेशी फसल को नुकसान पहुचाने की बात को लेकर बाप बेटे व सरपंच में हुई मारपीट काउन्टर मामला दर्ज किया गया है.

रेखू राम निर्मलकर ने पुलिस को बताया कि वह 06 सितम्बर 21 को उसके खेत को गौठान का मवेशी धान को नुकसान पहुंचा दिया था जब वह अपने काम से घर पहुंचा तब उसे पता चला कि शासन के द्वारा चलाये जा रहे गौठान का ही मवेशी उसके फसल को नुकसान पहुंचाया है इस बात को वह ग्राम के सरपंच साजन यादव को फोन कर बोला की एक तो ऐसे ही उन लोग अल्प वर्षा से परेशान है और मवेशी लोग उसके फसल का नुकसान कर रहे है। आप तत्काल गांव आओ तब साजन यादव अपने साथ सोनू यादव और ढेलू यादव को लेकर आया और बोला की बहुत बात करता है, पकडो तो आज जान से मार देंगे कहकर उसे गाली गुफ्तार करने लगे जिसे सूनकर उसका लडका लोकेश निर्मलकर भी आ गया और साजन, सोनू, ढेलू तीनों मिलकर उन दोनों बाप बेटा को हाथ मुक्का और क्रिकेट के स्टीक से मारपीट किये है जिससे लोकेश के बांये हाथ के कोहनी में तथा उसके गला, पीठ और सीना में चोट लगकर खून निकला है ।

इसी तरह साजन यादव ने पुलिस को बताया कि वह ग्राम साराडीह का सरपंच है । 06 सितम्बर 21 को वह अपने निजी काम से महासमुन्द आया हुआ था। शाम करीब 07 बजे उसे उसके गांव के लोकेश निर्मलकर फोन कर के बोला की अभी बैठक करना है, तो वह बोला किस बात के लिये बैठक करना है तब लोकेश निर्मलकर बोला उसके खेत में जानवर चरा रहे है जिस संबंध में मिटींग करना है, तब वह बोला की मिटिंग सुबह होगा रात में मिटिंग नही होगा तब लोकेश निर्मलकर बोला की तुम गांव के सरपंच हो तुमको अभी आना होगा बोला तब वह लगभग 20.00 बजे गांव साराडीह अपने घर के पास पहुंचा तब भीड था एवं लोकेश निर्मलकर एवं रेखू निर्मलकर उसे देख कर आ गया बडा भारी गांव का संरपंच बनता है बोले तब उसने बोला की गाली गुफ्तार क्यो कर रहे हो जो भी बात होगा उसे सुबह पंचायत में बैठकर कर लेंगे इस पर लोकेश निर्मलकर बोला बहुत बात करता है, आज इसको जान से मार देंगे कहकर दोनों बाप बेटा एक राय होकर हाथ मुक्का एवं लाठी से उस पर वार कर दिये जिसको सोनू यादव एवं ढेलू यादव आये और बीच बचाव किये है। मारपीट करने से बांया भुजा, सिना एवं मुंह में चोट लगकर खून निकला था।

दोनों मामलो में पुलिस ने आरोपीयो के विरुद्ध अपराध धारा 294-IPC, 323-IPC, 34-IPC, 506-IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.




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