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नाबालिक लड़की को भगा लेजाकर रखा था जंगल में, शादी का प्रलोभन देकर किया दुष्कर्म.

पुलिस अधीक्षक पारूल माथुर के दिशा निर्देश पर , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो व सुखनंदन राठौर के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस रूपेश डाण्डे के पर्यवेक्षण में प्रकरण के प्रार्थी ने दिनांक 09.09.2021 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इसकी लड़की घर से बिना बताए कही चली गयी है जिसे आसपास व रिश्तेदारों में पता किया जी नहीं मिलने से गुम इंसान दर्ज करते हुए नाबालिक को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा नाबालिक जानते हुये बहला फुसलाकर भगा ले जाने की कि अंदेशा पर थाना देवभोग में अपराध क्र0 264/2021 धारा 363 भादवि0 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर प्रकरण की नाबालिक पीड़िता को लगातार पता तलाश किया जा रहा था, कि मुखबीर के सूचना के आधार पर आज दिनांक 12.09.2021 को देवभोग बस स्टैंड में नाबालिक पीड़िता को आरोपी गणेश यादव पिता मोहन लाल यादव उम्र 26 वर्ष साकिन धुपकोट थाना देवभोग जिला गरियाबंद के कब्जे से बरामद किया गया है।

जिनसे पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा पीड़िता को बहला फुसलाकर आरोपी गणेश यादव धुपकोट के जंगल में रखा था और पीडिता को शादी करूँगा पत्नि बनाकर रखूँगा कहकर धरमगढ़ उडीसा जाकर धरमगढ़ से जगदलपुर लेजाकर आरोपी गणेश यादव ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और दिनांक 10.09.21 को सुबह जगदलपुर से रायपुर आये और रायपुर बस स्टैंड से बस बैठ कर आज दिनांक 12.09.2021 को देवभोग बस स्टैंड आये थे, जिसे मुखबीर कि सूचना के आधार पर देवभोग बस स्टैंड में देवभोग पुलिस द्वारा पीड़िता को आरोपी गणेश यादव पिता मोहन लाल यादव उम्र 26 वर्ष साकिन धुपकोट के कब्जे से बरामद किया गया। कि आरोपी द्वारा नाबालिक जानते हुये भी पीड़िता को बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाकर जबदरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने से आरोपी के विरूद्ध प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि0 4 पॉक्सो एक्ट जोड़ कर आरोपी को आज दिनांक 12/09/21 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक विकास बघेल, प्रआर0-59 हुकुम लाल साहू, प्रआर0-109 विजय मिश्रा, धनेश्वर ध्रुव आर0क्र0 330 राहुल तिवारी, 662-भरत सेन, 159-राजेश मकराम, 240-इन्द्र कुमार यादव, मआर0-772-रेवती टण्डन का सराहनीय भुमिका रही।




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