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महासमुंद: रहवासी क्षेत्र में गोठान निर्माण पर पालिका को विधिक नोटिस

महासमुंद: स्थानीय निवासी योगेंद्र चंद्राकर निजी स्कूल के प्राचार्य तथा सामाजिक कार्यकर्ता व छात्र अभिभावक संघ के संयोजक पंकज साहू ने अपने अधिवक्ता चंद्रहस कश्यप के माध्यम से शासन-प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों व पालिका प्रशासन को विधिक नोटिस प्रेषित कर न्यायालय में स्थगन के लिए जनहित याचिका दायर करवाया है। नोटिस में कहा गया है कि नगर पालिका परिषद महासमुंद के द्वारा पिटियाझर में रहवासी क्षेत्र व शैक्षणिक संस्थानों, कृषि उपज मंडी एवं रंगमंच के पास खसरा नम्बर 107/7 का टुकड़े में गोठान निर्माण कराया जा रहा है जो कि जनहित में कदापि उपयुक्त नहीं है। निर्माण के पूर्च पालिका के द्वारा उक्त तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए उक्त कार्य करवाया जा रहा है। उक्त विधिक नोटिस में पिटियाझर महासमुंद स्थित खसरा नम्बर 100 क्षेत्रफल 40000 वर्गफूट में द न्यू होलीफेथ स्कूल का भवन निर्मित है जिसमे नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित है। साथ में शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक सकल हिंदी माध्यम स्कूल स्थित है जिसमें अंचल के विद्यार्थी अध्यनरत हैं तथा विद्यालय के आसपास प्रचलित आबादी है।

पूर्व में शासकीय भूमि खसरा नम्बर 107/7,107/6,107/1 का टुकड़ा रहवासी प्रयोजन हेतु आबंटित कीगई है। विद्यालय के समीप कृषि उपज मंडी समिति का प्रांगण कार्यालय तथा अन्य अंग्रेजी माध्यम स्कूल स्थित है। खसरा नम्बर 92/1 क्षेत्रफल 0.4490 हेक्टेयर योगेंद्र चंद्राकर की भूमिस्वामी हक की आवासीय भूमि है एवं अन्य भूमि स्वामित्व को आवासीय भूमि एवं नगर पालिका परिषद महासमुंद के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु रंगमंच व व्यावसायिक परिसर है। उक्त क्षेत्र में खसरा नम्बर 107/7 क्षेत्रल 0.6980 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर गोठान निर्माण के लिए राजस्व विभाग से भूमि आबंटन की मांग की गई है किंतु वर्तमान में भूमि का आबंटन पालिका को नहीं किया गया है।वर्तमान में राजस्व अभिलेख में दर्ज क्षेत्रफल पर अतिक्रमण हो जाने के परिणामस्वरूप लगभग 1/2 एकड़ भूमि रिक्त भूखंड शेष है जिस पर पिटियाझर वार्ड के निवासी स्कूल में अध्यनरत बच्चे एवं पालक कृषि उपज मंडी आने वाले अंचल के कृषक के आवागमन के लिए निरंतर उपयोग करते आ रहे हैं। पालिका को भूमि आबंटन न

होने के बावजूद पालिका के द्वारा फेंसिंग कार्य आरंभ कर दिया गया है। उक्त कार्य लोक न्यूसेंस लोकमार्ग में बाधा की श्रेणी में आता है एवं यह कि कृषि उपज मंडी समिति जिसमें विधानसभा, लोकसभा, नगर पालिका के निर्वाचन के उपरांतका कार्य सम्पन्न कराया| जाता है। इस दौरान उक्त भूमि का| उपयोग पाकिंग के रूप में जाता है। यह कि गोठान के लिए आबादी बाहर शासकीय भूमि आरक्षित जाती है। प्रस्तावित आबादी क्षेत्र में होने से वार्ड रहवासी एवं विद्यालय के विद्यार्थियों, पालकों को क्षति कारित होगी। पदार्थों के निकास की व्यवस्था प्रस्तावित गोठान में संभव नहीं है। पिटियाझर महासमुंद में अन्य रिक्त भूमि जो किसी अन्य प्रयोजन हेतु आरक्षित नहीं गया है, में पालिका के द्वारा निर्माण कराया जा सकता है।




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