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महासमुंद : वैवाहिक कार्यक्रम में 150 व्यक्ति शामिल होने की अनुमति

जिले में कोरोना की धीमी पड़ती रफ्तार और वर्तमान में कोरोना प्रकरणों की संख्या में कमी को देखते हुए पूर्वादेशों में आंशिक संशोधन करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  डोमन सिंह ने वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह, होटल अथवा मैरिज हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति दी है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में विवाह एवं अन्य आयोजनों/कार्यक्रमों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 150 होगी। जारी आदेश में कहा गया है कि इसी प्रकार अंत्येष्ठि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधित कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की कुल अधिकतम संख्या 50 होगी।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के जारी ताजा आदेश में उल्लेख किया गया है कि होटल/मैरिज हॉल में किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर 50 प्रतिशत् सीमा के अधीन अधिकतम 150 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। इन सबकी सूची मैरिज हॉल संचालक के द्वारा संधारित की जाएगी। आयोजन में धुमाल/ब्रॉस बैंड/बैंड पार्टी पर पूर्वादेश एवं शर्तों का पालन करना होगा। इसके अलावा आयोजन के दौरान मॉस्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

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