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महासमुंद: मृतक के निकटतम वारिसानों के लिए सोलेशियम फण्ड से 25-25 हजार रुपए स्वीकृत

महासमुंद: कलेक्टर एवं परिनिर्धारण आयुक्त डोमन सिंह ने सड़क दुर्घटना में अज्ञात वाहन की ठोकर से मोटर दुर्घटना के लिए मोटरयान अधिनियम के टक्कर मारकर भागने संबंधी उपबंधों के अधीन सड़क दुर्घटना में गम्भीर रूप से चोट लगने से मृत्यु होने पर सोलेशियम फण्ड से प्रतिकर के रूप में दो मृतकों के निकटतम वारिसान के लिए 25-25 हजार रूपए की राशि स्वीकृत की गई है।

इनमें बसना विकासखण्ड के ग्राम गढ़पटनी निवासी पंकज पटेल की मृत्यु 26 जून 2016 को होेने पर उनकी माता बरमोती बाई एवं महामसुन्द विकासखण्ड के ग्राम झाखरमुड़ा निवासी सत्यनारायण निर्मलकर की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी देवकी बाई के लिए राशि स्वीकृत की गई है।
मृतक संतोष यादव की पत्नी संतोषी यादव को 25 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। महासमुन्द विकासखण्ड के ग्राम तुमगांव निवासी संतोष यादव की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना से हो गई थी। कलेक्टर डोमन सिंह ने उनकी पत्नी संतोषी यादव उक्त आर्थिक अुनदान सहायता राशि स्वीकृत की है।

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