महासमुन्द: कर देय वाहनों एक मुश्त निपटान व्यवस्था के तहत छूट
महासमुन्द: राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त निपटान व्यवस्था के तहत् मासिक कर एवं त्रैमासिक कर देय वाहनों में 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक कर, अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट, वाहनों में लंबित कर अधिरोपित ब्याज देय होगा। जो दिनांक 1 सितम्बर 2021 से 31 मार्च 2022 तक के लिए एक मुश्त निपटान योजना के तहत छूट प्रदान की गयी है।
जिला परिवहन अधिकारी डी. तिग्गा ने बताया कि छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 21 की उपधारा (1) के शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासन द्वारा छूट दी गयी है। उन्होंने कहा कि समय-सीमा के पश्चात् किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाएगी और बकाया वसूली भू-राजस्व के तहत् किया जाएगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी वाहन स्वामी की होगी।
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