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महासमुंद: जिले में कोविड 19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजन एवं आश्रित आर्थिक अनुदान राशि हेतु 4 और 5 अक्टूबर को कर सकते आवेदन

महासमुंद: ज़िले में कोविड 19 के संक्रमण से हुए मृत व्यक्तियों के परिजनो/ आश्रितों को आर्थिक अनुदान राशि प्रति मृत व्यक्ति 50 हजार रु. दिये जाने आवेदकों से आवेदन लेना शुरू हो गए है। जिला चिकित्सालय महासमुंद से प्राप्त सूची अनुसार तहसील महासमुंद अंतर्गत कोविड 19 के संक्रमण के कारण मृत कुल 137 व्यक्तियों के परिजनो/आश्रितों को आर्थिक सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा। जिसके लिए कल सोमवार 4 अक्टूबर को शहरी क्षेत्र (महासमुंद) एवं दिनांक बुधवार 5 अक्टूबर को ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकगण निम्नानुसार दस्तावेज के साथ कार्यालयीन समयावधि में मीटिंग हॉल तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन दे सकते है।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) ने बताया कि यदि मृतक महिला है तो उसे पति आवेदक होंगे एवं मृतक पुरूष होने पर पत्नी आवेदिका होगी। इसी प्रकार मृतक माता अथवा पिता होने पर उनके वारिस / परिजनों के द्वारा सहमति पत्र (स्टाम्प पेपर) के साथ आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा। आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में आवेदन मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक एवं आवेदक का आधार कार्ड की सत्यापित प्रति, आवेदक का बैंक पास बुक की सत्यापति प्रति भी देनी होगी। 

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