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रायपुर में 2 दिन तक शराब दुकानें होंगी बंद, घोषित हुआ शुष्क दिवस

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने 20 जनवरी 2022 को पंचायतों के आम-उप निर्वाचन के लिए मतदान तारीख तय की है. मतदान वाले दिन से 2 दिन पहले 18 जनवरी से 20 जनवरी से तक शराब दुकान बंद रखने  के निर्देश दिए गए हैं.

वाणिज्यिक कर विभाग ने पत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 ग में निहित प्रावधान के अनुसार मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी भी होटल, भोजनालय, पाठशाला, दुकान या किसी अन्य लोक अथवा प्राइवेट स्थानों में किसी भी प्रकार की स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न बेचा जाएगा, और न ही वितरित किया जाएगा.

इसके साथ जारी पत्र में यह भी कहा गया है कि पंचायतों के आम-उप निर्वाचन 2022 को संपन्न कराने के लिए 20 जनवरी मतदान तिथि निर्धारित की गई है. साथ ही साथ पत्र में यह भी कहा गया है कि मंदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर और गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मंदिरा के भण्डारण पर रोक लगाकर और उन्हें जप्त किया जाए.

मतदान निर्धारित समयावधि तक संपन्न होने के बाद मतदान केन्द्रों में ही मतगणना किया जाएगा. इसलिए निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान तिथि को मतगणना समाप्ति तक संबंधित मतदान-मतगणना स्थल क्षेत्र में स्थित सभी देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, होटल, बार क्लब आदि लायसेंसी बीयर बारों को बंद रखते हुए शुष्क दिवस घोषित किया गया है.




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