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पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बिलासपुर:- बाघ संरक्षण को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। भोरमदेव अभ्यारण चिल्फी-रेंगाखार सड़क चौड़ीकरण और पेड़ कटाई पर हाईकोर्ट ने पूर्णत: रोक लगाई है। सड़क चौड़ीकरण और पेड़ों की कटाई पर रोक के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी। याचिका में कहा-सड़क चौड़ीकरण से बाघों को जान का खतरा है। कोर्ट ने कहा अभ्यारण से गुजरने वाली सड़क का न हो चौड़ीकरण। नितिन सिंघवी ने हाईकोर्ट में लगाई थी जनहित याचिका। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बैंच में लगा है मामला।




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