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मुआवजा मांगने जनदर्शन में पहुंचे किसान

बिलासपुर। बिल्हा विकासखंड के ग्राम पंचायत भोजपुरी में करीबन 14 माह पहले नेशनल हाइवे के द्वारा मकान का अधिग्रहण किया गया। लेकिन प्रभावित मकानों का मालिकों को अब तक मुआवजा नहीं मिला। इस संबंध में प्रभावित किसानों ने आज कलेक्ट्रेट में कलेक्टर के समक्ष अपना पक्ष रखा। कलेक्टर ने ग्रामीणों को नियम मुताबिक कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। गौरतलब हो कि 31 दिसंबर 2016 को एनएच के द्वारा मकान का अधिग्रहण किया गया।

इसमें 28 मकान इस दायरे में आने की वजह से अधिगृहित किया गया। जिसमें 17 लोगों को मकान का मुआवजा मिल चुका है। लेकिन 11 लोगों का मुआवजा अब तक नहीं मिला है। जो 27 मीटर एलाईमेंट चेंज करने के कारण दुबारा प्रभावित हुआ। जिसमें बिल्हा तहसीलदार द्वारा एवं एसडीएम पुन: सर्वे कराया गया। एवं आरआई द्वारा जिसमें सही पाया गया। 11 लोगों का मकान अधिग्रहण किया गया। जिसमें अमरिका बाई पति मोहन लाल,मथुरा बाई पति पवन दास, श्रीराम पिता भावनराम यादव, शत्रुघन पिता समारु, द्रोपति पति गणेश, अशोक पिता चंद्रशेखर, राजकुमार पिता परेटन, सियाराम पिता परेटन, नील पिता जगन्नाथ, दिलीप पिता जगन्नाथ, मोतीलाल पिता नोहर सिंह आदि का नाम शामिल किया गया।

प्रभावित किसान श्री कोसले के मुताबिक मुआवजा राशि के लिये बिल्हा तहसील, भूअर्जन शाखा के अलावा अधिकारियों के कई बार चक्कर काट चुके हैं। इसके अलावा जनदर्शन में भी फरियाद लगा चुके हैं फिर भी इन सभी को मुआवजा राशि नहीं मिली है। आज पुन: जनदर्शन में फरियाद के लिये पहुंचे हैं। कलेक्टर से मुलाकात की गई जिसमें ग्रामीणों ने अपना पक्ष रखा है। इस पर कलेक्टर द्वारा नियम अनुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।


जनदर्शन में मिले 66 आवेदन, कलेक्टर ने दिय शीघ्र निराकरण के निर्देश
कलेक्ट्रेट स्थित मंथन सभागार में आज जनदर्शन में कुल 66 आवेदन प्राप्त हुए। जिनके शीघ्र निराकरण के निर्देश कलेक्टर पी दयानंद ने दिये हैं। रतनपुर निवासी शकीर खां ने राशन कार्ड शीघ्र बनवाने की मांग की जिस पर कलेक्टर ने सीएमओ नगर पंचायत रतनपुर को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिये। ग्राम गढवर निवासी श्रीमती पुसाईबाई सूर्यवंशी ने आरबीबी के तहत मुआवजा की मांग की जिस पर एसडीएम कोटा को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिये गये।

खमतराई निवासी शिवगिरी गोस्वामी ने आवेदन देकर बताया कि वे दिव्यांग है और रोजगार के लिए आर्थिक सहायता चाहते हैं जिस पर लीड बैंक मैनेजर को आवश्यक कार्रवाई हेतुं निर्देश दिये गये हैं। ग्राम रलिया मस्तूरी निवासी तिलकराम द्वारा बताया गया कि एनटीपीसी सीपत द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा उन्हें अब तक नहीं मिला है जिस पर कलेक्टर ने एसडीएम मस्तूरी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिये। अब्दुल सतार खान निवासी ने बताया कि उनके प्लाट का तीन वर्ष से सीमांकन नहीं किया जा रहा है जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की और तत्काल सीमांकन के निदेश दिये। मनोज कुमार निवासी ग्राम हरदी मस्तूरी ने हल्का पटवारी क्रमांक 43 को सुधरवाने की मांग की जिस पर एसडीओ राजस्व मस्तूरी को अविलंब आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये।





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