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पीलिया प्रभावितों को शिफ्ट करने के आदेश पर हाईकोर्ट का स्थगन

बिलासपुर:- मोवा में पीलिया प्रभावितों को 48 घंटे के भीतर शिफ्ट करने के आदेश पर हाईकोर्ट में नगर निगम ने बुधवार को अपना पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने फिलहाल अपने पुराने आदेश पर स्थगित कर दिया है। इस पर अगली सुनवाई कल होगी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश को स्थगित करने का फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है। संभवत: गुरुवार को इस मामले में सुनवाई होगी। बता दें कि शहर में पीलिया से अब तक छह मौतें हो चुकी है। इस पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने एक कमेटी बनाई, जिसने मौका स्थल का जायजा लिया। कमेटी ने माना कि शहर में पीलिया को लेकर हालात काफी खराब हैं। इस पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को पीलिया प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को 48 घंटे के भीतर शिफ्ट करने के आदेश दिया था।




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