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हाईकोर्ट का आदेश- पीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2017 के परिणाम दोबारा जारी करें


बिलासपुर:- बिलासपुर हाईकोर्ट ने पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2017 के परिणाम दोबारा जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही एक एक्सपर्ट कमिटी गठित करने और कोर्ट के आदेश में अंकित प्रश्नों,जिसमे एप्टीट्यूड टेस्ट में 5 प्रश्न है और सामान्य ज्ञान के लगभग 5 से 6 प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों की जिनका उल्लेख कोर्ट में किया गया है। उसकी कमेटी दोबारा जांच करेगी। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि कमेटी15 दिनों के भीतर परिणाम को लेकर निर्णय ले। यदि 22 जून से पहले कमिटी निर्णय नहीं ले पाती है तो होने वाले मुख्य परीक्षा कि तिथि को बढ़ा दिया जाए। बता दें कि हाईकोर्ट ने पीएससी 2017 की प्रारंभिक परीक्षा के मॉडल आंसर में गड़बड़ी के मामले में पिछली सुनवाई में पब्लिक सर्विस कमीशन को नोटिस जारी किया था। दरअसल मामला यह था कि परीक्षार्थी विनय अग्रवाल और अन्य परीक्षार्थियो ने एक याचिका लगाकर हाईकोर्ट में कहा कि 2017 में पीएससी ने 18 फरवरी को परीक्षा ली और 22 फरवरी को मॉडल आंसर घोषित कर दिया। इन आंसर के लिए दावा आपत्ति का समय दिया गया। याचिकाकर्ता विनय अग्रवाल और अन्य परीक्षार्थियों ने दो प्रश्नों के उत्तर को चुनौती दी और आवेदन दिया।

पीएससी ने उसके आवेदन का निराकरण तो किया नहीं, तीन अन्य आंसर को भी विलोपित कर दिया और 18 अप्रैल को रिजल्ट भी घोषित कर दिया। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पीएससी से जवाब मांगा था, साथ ही यह पूछा था कि क्या याचिकाकर्ता के दो उत्तर और विलोपित किए गए तीन उत्तरों को मिलाकर वो परीक्षा में क्वालिफाई कर पा रहा है या नहीं। आज मामले कि सुनवाई हुई । जिसमे कोर्ट ने मामले को निराकृत करते हुए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने और दोबारा परिणाम जारी करने का आदेश दिया है।




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