पांच साल की होगी जेल , वंदे भारत एक्सप्रेस में पत्थरबाजी कर... - CG Sandesh

पांच साल की होगी जेल , वंदे भारत एक्सप्रेस में पत्थरबाजी करने वालों की खैर नहीं

बिलासपुर। वंदे भारत एक्सप्रेस में पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ रेलवे अब कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। जिसके लिए रणनीति बन चुकी है। रेलवे सुरक्षा बल को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। नागपुर-बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। पत्थरबाजों को पकड़ने सीक्रेट प्लान बन चुका है। पकड़े जाने पर रेलवे एक्ट के तहत पांच साल जेल की हवा खानी पड़ेगी।

 


जोनल कार्यालय के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि वन्दे भारत पर हो रहे लागतात पथराव के दृष्टिकोण से रेलवे अब योजनाबद्ध तरीके से पत्थरबाजों पर कार्यवाही करेगी। रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 153 के अनुसार इरादतन कार्य या चूक से रेलवे द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरे में डालना। यदि कोई व्यक्ति किसी भी गैरकानूनी कार्य या किसी जानबूझकर चूक या उपेक्षा से रेल यात्रा कर रहे किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डालता है या खतरे में डालने का कारण बनता है। तो उसके विरुद्ध 5 साल तक सजा का प्रावधान है।




author

पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
अन्य सम्बंधित खबरें