हाईकोर्ट ने 2 अफसरों को जारी किया अवमानना नोटिस…जाने क्या है... - CG Sandesh

हाईकोर्ट ने 2 अफसरों को जारी किया अवमानना नोटिस…जाने क्या है मामला

बिलासपुर। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं रखने पर हाईकोर्ट ने पंचायत सचिव आर प्रसन्ना और आयुक्त सुब्रत साहू को अवमानना नोटिस जारी की है। जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी वीरेंद्र जायसवाल और रूबी टेंबूलकर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि सन् 2016 से उनकी पदोन्नति डीपीसी की बैठक नहीं होने के कारण रुकी हुई है। 

जस्टिस एनके व्यास की बेंच ने सुनवाई के बाद 28 अगस्त 2022 को 4 माह के भीतर डीपीसी की बैठक रखने का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने 29 अगस्त 2022 को इसकी सूचना विभाग में दे दी। इस संबंध में उन्होंने विभाग में दिसंबर में स्मरण पत्र भी प्रस्तुत किया। इसके बावजूद हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं ने तब अवमानना याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 14 मार्च 2023 को दोनों अधिकारियों को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।


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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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