CG हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी को जारी किया... - CG Sandesh

CG हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी को जारी किया नोटिस

बिलासपुर: बिलासपुर-इंदौर की फ्लाइट बंद करने और बिलासपुर के साथ मनमाने व्यवहार को लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है. हाईकोर्ट ने एलायंस एयर के मनमाने किराया बढ़ोतरी पर लगी याचिका पर एलायंस एयर, केंद्र सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने एयरपोर्ट को दी जाने वाली जमीन के लिए रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार से जानकारी भी मांगी है.

जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस सैम पी कोषी की खंडपीठ ने हाईकोर्ट प्रेक्टिसिंग एडवोकेट बार एसोसिएशन की तरफ से लगाई गई जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए भोपाल, इंदौर की फ्लाइट को 4-5 माह में बंद करने को लेकर कोर्ट ने कड़ा एतराज जताया है.



बता दें कि, हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग बार एसोसिएशन द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार की उड़ान योजना के अनुसार उड़ानें एक साल के पहले बंद नहीं की जा सकती. लेकिन भोपाल और इंदौर की उड़ान चार और पांच माह में बंद कर दी गई. साथ ही एलायंस एयर के द्वारा दिल्ली का किराया 23 हजार रुपए तक वसूलने का सवाल उठाया गया है. यह इसलिए क्योंकि उड़ान योजना की गाइड लाइन एक निश्चित किराए से अधिक किराया न होने को तय करती है. इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सरकारी एयरलाइंस कंपनी एलाइंस एयर को नोटिस जारी किया है, मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी.




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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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