आखिर क्यों हुई दो पक्षों के बीच मारपीट ?
बसना थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत
बिछिया में दो पक्षों के बीच हुए मारपीट के मामले में दोनों पक्षों द्वारा रिपोर्ट
दर्ज करवा दी गई है. जिसमे दिलीप कुमार गड़तिया ने पंकज साव, योगेश साव, राजकुमार साव, नत्थू साव, महादेव साव, बृजलाल साव, बृन्दावन साव, बैजनाथ साव कुल आठ
लोगों के खिलाफ मारपीट और गाली गलौच का आरोप लगाया है. जबकि दुसरे पक्ष से राज कुमार साव ने पंकजनी गढतिया, रिना गढतिया, भक्तचरण गढतिया, दिलीप गढतिया, राजेश गढतिया, दिपांजली गढतिया कुल
छ: लोगों के खिलाफ मारपीट और गाली गलौच का आरोप लगाया है. पुलिस ने दोनों ही
पक्षों के खिलाफ 147-IPC, 148-IPC, 149-IPC, 294-IPC, 323-IPC, 506-IPC के तहत जुर्म दर्ज किया है. दिलीप कुमार गढ़तिया ने अशोक यादव और रामलाल यादव
को अपना गवाह बनाया है जो कि वहां घटना के समय उपस्थित थे, जबकि राज कुमार साव ने राधेश्याम यादव और बैजनात यादव को अपना
गवाह बनाया है.
दिलीप कुमार गड़तिया द्वारा पुलिस
में गई शिकायत के अनुशार बुधवार की रात ये शराब बिक्री की शिकायत लेकर थाना में सूचना
देने आये थे. और उसी बात को लेकर अगले दिन गांव के राजकुमार साव और
बैजनाथ साव के द्वारा गाली गलौच किया जा रहा था. जिसे सुनकर जनपद सदस्य राजेश
कुमार गड़तिया एवं सरपंच श्रीमति रिना गड़तिया एवं गांव के पंचगन मना करने के लिए
09.00 बजे के करिब राजकुमार साव के घर पहुंचे एवं गाली गलौच करने से मना किये तो
राजेश कुमार गड़तिया को बृजलाल साव पिता नत्थू साव के द्वारा टंगिया से सिर पर मार
दिया.
जबकि राज कुमार साव के अनुशार 09.00 बजे दिलीप कुमार गढ़तिया और परिवार के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में उनके घर पहूंचकर मां बहन की अश्लील एवं अशोभनीय गालियो का प्रयोग करते हुये बिना किसी कारण के जबरदस्ती लाठी, डण्डा, ईंट व हाथ मुक्के से सीधा मारपीट शुरू कर दिया. और उन्हें बचाव का कोई मौका नही दिये जिसमे उनके परिवार के सदस्यों को चोट आई है. साथ ही उनका कहना है कि उन्हें और उनके परिवार जनो के जान माल का भी खतरा है. कभी भी उन पर दुबारा व उनके परिवार जनों के साथ अप्रिय घटना हो सकती है.